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अकांक्ष मर्डर: हत्या की धारा में चलेगा हरमेहताब पर केस

Mon, 30 Oct 2017 10:35 AM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, चंडीगढ़
ब्यूरो/अमर उजाला, चंडीगढ़ Updated Mon, 30 Oct 2017 10:35 AM IST
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akanksh murder case chandigarh
अकांक्ष हत्याकांड में गिरफ्तार हरमेहताब सिंह उर्फ फरीद - फोटो : File Photo

हिमाचल प्रदेश के सीएम वीरभद्र की पत्नी के भतीजे अकांक्ष सेन की हत्या मामले में आरोपी हरमेहताब सिंह उर्फ फरीद के खिलाफ हत्या की धारा (302) और 34 आईपीसी के तहत ही केस चलेगा।

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जिला अदालत ने बचाव पक्ष की उस दलील को खारिज कर दिया, जिसके तहत उन्होंने कहा था कि केस रोड साइड एक्सीडेंट का है। हालांकि अदालत ने आरोपी हरमेहताब के खिलाफ आरोप तय करने के लिए सात नवंबर की तारीख तय की है। 
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इससे पहले मंगलवार को दोनों पक्षों में आरोप तय करने को लेकर हुई बहस में बचाव पक्ष ने कहा था कियह केस रोड साइड एक्सीडेंट का है। इसमें हत्या की धारा में आरोप तय न किए जाएं।
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वहीं अभियोजन पक्ष ने इस पर दलील दी थी कि यह एक इरादतन हत्या का मामला है और इसके मेडिकल सबूत भी हैं कि अकांक्ष को कार से कुचलकर मारा गया है।

दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद अदालत ने इस पर फैसले के लिए अगली तारीख तय की थी। शनिवार को अदालत ने बचाव पक्ष की दलील को खारिज करते हुए केस को 302 और 34 आईपीसी के तहत ही चलाने का आदेश दिया।

साथ ही आरोपी फरीद के खिलाफ आरोप तय करने के लिए 7 नवंबर की तारीख तय की है। वहीं उसकी जमानत याचिका पर 3 नवंबर को सुनवाई होगी।

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