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चरस रखने के दोषी को कोर्ट से 10 साल की कैद
ब्यूरो/अमर उजाला, धर्मशाला
Updated Sat, 21 Nov 2015 12:35 PM IST
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चरस रखने के आरोपी फकीरदीन को दोषी करार देते हुए अदालत ने 10 साल की कैद व 1 लाख रुपये जुर्माना अदा करने की सजा सुनाई गई है। सजा अतिरिक्त जिला न्यायाधीश-1 धर्मशाला राजीव बाली की अदालत ने सुनाई। जुर्माना अदा न करने की एवज में आरोपी को 2 साल के अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी।
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मामले की पैरवी कर रहे जिला न्यायवादी विपुल शर्मा व उप जिला न्यायवादी संदीप अग्निहोत्री ने बताया कि 8 जनवरी 2014 को नूरपुर थाना के अंतर्गत पुलिस चौकी कंडवाल में एएसआई अजीत कुमार के नेतृत्व में टीका वैहल लोदवां यातायात पुलिस की चेकिंग चल रही थी। एक कार भदरोआ की तरफ आई।
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तलाशी के दौरान उसमें से 2 किलो 200 ग्राम चरस बरामद की गई। नूरपुर पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट के सेक्शन 20 व 29 के तहत आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया। मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से कुल 20 गवाह पेश किए गए।
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सबूतों के मद्देनजर और अभियोजन पक्ष की ओर से तीखी दलीलों को सुनते हुए अतिरिक्त जिला न्यायाधीश-1 राजीव बाली ने उक्त मामले में आरोपी फकीरदीन निवासी भटवा जिला पठानकोट को दोषी करार देते हुए उक्त सजा सुनाई है। इस मामले के दूसरे आरोपी गन्नी मोहम्मद को सबूतों के अभाव में अदालत ने बरी कर दिया है।
हरनोटा में पनप रहा अवैध शराब का धंधा: राजा का तालाब के साथ लगते बाजार हरनोटा में इन दिनों अवैध शराब का धंधा खूब फल-फूल रहा है। स्थानीय लोगों का कहना है कि कोई भी आदमी शाम के समय अपने परिवार के साथ या अकेले में नहीं निकल सकता। क्योंकि अकसर इस स्थान पर लड़ाई -झगड़े आम बात हो गई है।
लोगों ने पुलिस से गुहार लगाते हुए क्षेत्र में अवैध रूप से शराब बेचने वालों पर कड़ी कार्रवाई करने की मांग उठाई है। उधर, रैहन चौकी प्रभारी राजेश द्विवेदी ने कहा कि अवैध शराब का धंधा करने वालों के खिलाफ पुलिस का आम लोग सहयोग दें।