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पिता ने किया डेढ़ साल की बच्ची से रेप, मिली 10 साल कैद

Tue, 19 Apr 2016 12:12 AM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, चंबा
ब्यूरो/अमर उजाला, चंबा Updated Tue, 19 Apr 2016 12:12 AM IST
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10 years imprisonment to rape accused father.
आरोपी पिता को दोषी करार देते हुए दस साल कैद और पांच हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।

विशेष न्यायाधीश चंबा पदम सिंह की अदालत ने सोमवार को बच्ची से दुराचार के आरोपी पिता को दोषी करार देते हुए दस साल कैद और पांच हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। दोषी पिता विवेक सिंह को जुर्माना अदा न करने पर एक माह की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी।

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इस केस की पैरवी उप जिला न्यायवादी विजय कुमार रेहालिया ने की। उन्होंने बताया कि पुलिस ने 10 फरवरी 2015 को अंजू पत्नी विवेक सिंह की शिकायत पर मामला दर्ज किया था। जिसमें अंजू ने आरोप लगाया था कि उसकी शादी 2012 में विवेक सिंह से हुई थी।
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इसके बाद अप्रैल 2013 को उसे एक बेटी हुई। दिसंबर 2014 में उसे एक बेटा हुआ और उस समय वह अपनी मां के घर में थी। जब वह अपने नवजात के साथ सो रही थी तो उसका पति उसकी 20 माह की बेटी के साथ था। रात को करीब ढाई बजे उसकी बेटी अचानक चिल्लाने लगी।

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मेडिकल जांच में हुआ मामले का खुलासा

10 years imprisonment to rape accused father.
महिला चिकित्सक ने जांच के बाद बच्ची से दुराचार की बात दोहराई और पुलिस को इसकी जानकारी दी। - फोटो : demo pic

जब उसने अपने पति से इसके बारे में पूछा तो उसने बात को टाल दिया। अगले दिन ऐसा फिर हुआ और दोबारा पति ने बात टाल दी। महिला के अनुसार जब वह अपनी बेटी को नहला रही थी तो उसे उसके साथ कुछ गलत होने का एहसास हुआ।

पांच फरवरी को बच्ची की हालत खराब होने पर उसकी मां उसे अस्पताल ले आई। जहां चिकित्सक ने जांच के दौरान बच्ची के साथ दुराचार होने की बात कही और मामला महिला चिकित्सक को रेफर कर दिया। महिला चिकित्सक ने जांच के बाद बच्ची से दुराचार की बात दोहराई और पुलिस को इसकी जानकारी दी।

इसके बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। उसके खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 376 और पोक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया। सोमवार को न्यायाधीश ने विवेक सिंह को दोषी मानते हुए उक्त सजा सुनाई।

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