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Shimla News: मकान गिराने के आदेश पर न्यायालय की रोक

Fri, 30 Oct 2026 11:59 PM IST
Shimla Bureau शिमला ब्यूरो
Updated Fri, 30 Oct 2026 11:59 PM IST
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Court stays order for demolition of house
शिमला। अतिरिक्त जिला न्यायाधीश गौरव महाजन की अदालत ने संजौली स्थित हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में कथित अवैध निर्माण को गिराने के नगर निगम शिमला के आदेश को रद्द कर दिया है। अदालत ने बलबीर सिंह कटाइक की अपील को स्वीकार करते हुए मामले को वापस नगर निगम आयुक्त के पास नए सिरे से सुनवाई के लिए भेजा है। नगर निगम आयुक्त ने 23 अक्तूबर 2021 को प्लॉट पर अनधिकृत निर्माण को ध्वस्त करने और बिजली-पानी के कनेक्शन काटने के आदेश जारी किए थे। इस फैसले को अपीलकर्ता ने अदालत में चुनौती दी थी। अदालत ने अपने फैसले में पाया कि कोविड-19 महामारी के दौर के बाद अपीलकर्ता को अपना पक्ष रखने और लिखित दलीलें पेश करने का पर्याप्त अवसर नहीं दिया गया। अदालत ने कहा कि बिना सुनवाई का मौका दिए पारित किया यह आदेश प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के खिलाफ है और कानूनन टिकने योग्य नहीं है। संवाद
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