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Electricity Subsidy Case: एसोसिएशन के माध्यम से आए उद्यमियों को बिजली सब्सिडी पर राहत से कोर्ट का इन्कार

Fri, 15 Nov 2024 10:32 AM IST
Krishan Singh संवाद न्यूज एजेंसी, शिमला
संवाद न्यूज एजेंसी, शिमला Published by: Krishan Singh Updated Fri, 15 Nov 2024 10:32 AM IST
सार

प्रदेश हाईकोर्ट ने दो अलग-अलग एसोसिएशन के माध्यम से आए उद्योगों को एक रुपये बिजली सब्सिडी पर राहत देने से इन्कार कर दिया। 

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Court refuses to give relief on electricity subsidy to entrepreneurs who came through association
हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

 हिमाचल हाईकोर्ट ने दो अलग-अलग एसोसिएशन के माध्यम से आए उद्योगों को एक रुपये बिजली सब्सिडी पर राहत देने से इन्कार कर दिया। अदालत के आदेश के बाद दोनों एसोसिएशन ने याचिकाएं वापस ले लीं। कोर्ट ने बिजली पर सब्सिडी केवल उन्हीं उद्योगों को मिलेगी जो व्यक्तिगत तौर अदालत में आएंगे।

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एचएम स्टील प्राइवेट लिमिटेड ने अदालत में एक अर्जी दायर की, जिसमें कहा गया कि अदालत की रोक के बावजूद भी बिजली बोर्ड ने सब्सिडी के बिना बिल जारी कर दिए हैं। न्यायाधीश संदीप शर्मा ने इन सभी पर रोक लगा दी। याचिकाकर्ताओं और प्रतिवादियों को अगली सुनवाई से पहले सारी प्रक्रिया को पूरा करने के आदेश दिए। मामले में अगली सुनवाई 29 अक्तूबर को होगी। 
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डेढ़ साल से हिमफेड की एक भी बैठक नहीं   
शिमला।  हिमफेड की डेढ़ साल में एक भी बैठक नहीं हुई। अदालत ने सरकार से मामले में देरी पर जवाब तलब करने के आदेश दिए हैं। हिमफेड के 12 जिलों से आए निर्वाचित सदस्यों में से अभी तक अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का निर्वाचन भी नहीं हुआ है। कोर्ट ने हिमफेड को तीन हफ्ते के भीतर जवाब दायर करने को कहा है। 

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