फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Himachal Pradesh ›   Shimla News ›   court decession shimla

Shimla News: चेक बाउंस मामले में दोषी को 10 महीने की कैद, चार लाख जुर्माना

Sat, 10 Oct 2026 11:55 PM IST
Shimla Bureau शिमला ब्यूरो
Updated Sat, 10 Oct 2026 11:55 PM IST
विज्ञापन
court decession shimla
जुर्माना न भरने पर काटनी होगी तीन महीने की अतिरिक्त जेल
विज्ञापन

दो लाख रुपये का लिया था कर्ज
संवाद न्यूज एजेंसी
शिमला। चेक बाउंस से जुड़े एक मामले में अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (कोर्ट नंबर-1) शिमला, प्रतिभा नेगी की अदालत ने आरोपी को दोषी ठहराते हुए 10 महीने के साधारण कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने दोषी पर चेक राशि से दोगुनी रकम यानी 4,00,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना अदा न करने की सूरत में दोषी को तीन महीने की अतिरिक्त साधारण कैद भुगतनी होगी। अदालत ने निर्देश दिए हैं कि जुर्माने की रकम वसूल होने के बाद अपील अवधि समाप्त होने पर इसे शिकायतकर्ता को मुआवजे के तौर पर दिया जाए।
मामले के अनुसार, राम बाजार शिमला निवासी रमेश कुमार शर्मा ने अदालत में नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट (एनआई एक्ट) की धारा 138 के तहत शिकायत दर्ज करवाई थी। शिकायतकर्ता के अनुसार, सोलन निवासी राजेंद्र सिंह दत्ता के साथ उनके दोस्ताना संबंध थे। मार्च 2018 में राजेंद्र सिंह ने आर्थिक तंगी और कारोबारी जरूरत का हवाला देकर उनसे दो लाख रुपये उधार लिए थे। जब रकम वापस नहीं की गई तो दोषी ने अपनी देनदारी चुकाने के लिए दो लाख रुपये का चेक जारी किया। शिकायतकर्ता ने जब यह चेक भुगतान के लिए अपने बैंक में प्रस्तुत किया तो बाउंस हो गया। इसके बाद शिकायतकर्ता ने कानूनी नोटिस भेजकर रकम की मांग की, लेकिन निर्धारित समय सीमा के भीतर भुगतान न मिलने पर अदालत में परिवाद दायर किया गया।
विज्ञापन

अदालत में सुनवाई के दौरान दोषी ने चेक पर अपने हस्ताक्षर होने से इन्कार किया और इसे सिक्योरिटी चेक बताया। हालांकि अदालत ने मौजूद साक्ष्यों, गवाहों के बयानों और रिकॉर्ड का अवलोकन करने के बाद पाया कि शिकायतकर्ता अपना मामला साबित करने में पूरी तरह सफल रहा है जबकि दोषी अपने बचाव में कोई ठोस सबूत पेश नहीं कर सका। इस पर अदालत ने आरोपी को दोषी करार देते हुए सजा का फैसला सुनाया।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed