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Shimla News: लापरवाही से वाहन चलाने के मामले में चालक अदालत से बरी

Fri, 18 Jul 2025 11:55 PM IST
Shimla Bureau शिमला ब्यूरो
Updated Fri, 18 Jul 2025 11:55 PM IST
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2015 में मलबा डंप करते समय सड़क से गिर गया था टिपर, क्लीनर को आई थीं चोटेंसंवाद न्यूज एजेंसी
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शिमला। अदालत ने आपराधिक मामले में आरोपी को दोष सिद्ध नहीं होने पर बरी कर दिया। न्यायिक मजिस्ट्रेट विभूति बहुगुणा की अदालत ने यह फैसला सुनाया है। मामला राजधानी के ढली थाना क्षेत्र में 18 जुलाई, 2015 में पंजीकृत किया गया था। शिकायतकर्ता सुशील चौहान के मुताबिक उसने आरोपी आशु चौहान और क्लीनर अशोक कुमार को अपने वाहन/टिपर में तैनात किया था। शाम लगभग 7 बजे टिपर बातिश कॉलोनी के पास मलबा उठाने के बाद उसे डंप करने के लिए ढली बाईपास के लंबीधार पहुंचा। इस दौरान मलबे को एक नाले (खड्ड) में डालने समय टिपर अनियंत्रित होकर नीचे खड्ड में गिर गया। आरोप लगे कि चालक टिपर से कूद गया, लेकिन क्लीनर अशोक कुमार टिपर से गिरकर चोटिल हो गया। वाहन चालक की लापरवाही के कारण उक्त दुर्घटना घटी। उधर, आरोपों को साबित करने के लिए अभियोजन पक्ष ने 10 गवाहों की जांच की गई लेकिन पर्याप्त सबूत न होने के कारण अदालत ने आशु चौहान तहसील एवं जिला शिमला निवासी को आईपीसी की धारा 287, 323 और 338 के तहत दंडनीय अपराध के लिए बरी कर दिया। अदालत ने कहा कि अभियोजन पक्ष यह साबित करने में विफल रहा कि उक्त टिपर चलाते समय अभियुक्त की ओर से कोई त्रुटि हुई थी।
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