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Shimla News: सड़क दुर्घटना में व्यक्ति की मौत पर पत्नी और बच्चों को 56.59 लाख मुआवजा देने के आदेश

Sun, 13 Apr 2025 11:49 PM IST
Shimla Bureau शिमला ब्यूरो
Updated Sun, 13 Apr 2025 11:49 PM IST
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एमएसीटी अजय मेहता की अदालत ने सुनाया फैसला, प्रतिवादियों को 30 दिन के भीतर देना होगा मुआवजा मुआवजे के लिए मृतक के आश्रितों ने लगाई थी न्यायालय में गुहार
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संवाद न्यूज एजेंसी।
शिमला। मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण (एमएसीटी) ने सड़क दुर्घटना में एक व्यक्ति की मौत के मामले में आश्रितों को 56.59 लाख रुपये मुआवजा देने के आदेश दिए हैं। इनमें मृतक लक्ष्मण दास की पत्नी और उनके तीन बच्चे शामिल हैं। न्यायाधीश अजय मेहता (मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्युनल) ने यह फैसला सुनाया है। अदालत ने प्रतिवादी न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड को 30 दिन के भीतर याचिका दायर करने की तारीख से प्रति वर्ष 7.5 फीसदी ब्याज के साथ दावेदारों को भुगतान करने का भी आदेश दिया है।
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कुमारसैन निवासी मृतक लक्ष्मण दास पेशे से लोक निर्माण विभाग में कार्य निरीक्षक के पद पर कार्यरत थे। एमएसीटी ने दायर याचिका में फैसला सुनाते हुए मृतक के परिजनों को कुल 56,59,688 रुपये देने के आदेश जारी किए हैं। इनमें मृतक की दावेदार पत्नी अनु देवी और तीन बच्चे शामिल हैं। न्यायाधिकरण ने याचिकाकर्ताओं के शेयरों की राशि राष्ट्रीयकृत बैंक में दो साल के लिए एफडीआर के रूप में निवेश करने के आदेश दिए हैं। दरअसल, 25 सितंबर 2023 को लक्ष्मण दास एनएच-05 पर चूहाबाग में सड़क के किनारे जा रहे थे। इसी दौरान ट्रक की टक्कर से उनकी मौत हो गई। पुलिस को भी मामले की सूचना दी गई। इसके बाद मृतक के आश्रितों ने एमएसीटी न्यायालय में उचित मुआवजे को लेकर याचिका दायर की। प्रतिवादी को अदालत के समक्ष दावेदारों को मुआवजा राशि जमा करवाने का फैसला सुनाया है।
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