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शिमला: शादी समारोह के लिए ऑनलाइन मिलेगी मंजूरी
Tue, 20 Apr 2021 11:25 AM IST
Krishan Singh
अमर उजाला नेटवर्क, शिमला
अमर उजाला नेटवर्क, शिमला
Published by: Krishan Singh
Updated Tue, 20 Apr 2021 11:25 AM IST
सार
एसडीएम शहरी मंजीत शर्मा ने बताया कि शादी समारोह के लिए अनुमति एक हफ्ते पूर्व लेना आवश्यक है। इसके लिए संबंधित आयोजकों को लिखित रूप में देना होगा कि कोविड महामारी के सुरक्षा नियमों की पूर्ण रूप में अनुपालना की जाएगी।
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सांकेतिक तस्वीर
- फोटो : अमर उजाला
विस्तार
हिमाचल प्रदेश के शिमला जिले में उपमंडल स्तर पर सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, राजनीतिक एवं शादियों के आयोजन के लिए अब ऑनलाइन मंजूरी मिलेगी। इसके लिए आयोजक को covid.hp.gov.in पर आवेदन करना होगा। एसडीएम शहरी मंजीत शर्मा ने पुष्टि करते हुए बताया कि शादी समारोह के लिए अनुमति एक हफ्ते पूर्व लेना आवश्यक है। इसके लिए संबंधित आयोजकों को लिखित रूप में देना होगा कि कोविड महामारी के सुरक्षा नियमों की पूर्ण रूप में अनुपालना की जाएगी। एसडीएम ने बताया कि कोविड महामारी की रोकथाम एवं सार्वजनिक हितों के मद्देजनर हाल में समारोह करवाने पर 50 लोगों की सीमा निर्धारित की गई है।
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जबकि खुले स्थान पर अधिकतम 200 लोगों ही शामिल हो पाएंगे। सामुदायिक धाम में स्वच्छता एवं साफ-सफाई के लिए बायोडिग्रेडेबल प्लेट एवं कप के प्रयोग के अलावा आयोजन स्थल पर मास्क की अनिवार्यता, थर्मल स्क्रीनिंग, सामाजिक दूरी एवं सैनिटाइजर का प्रयोग करने के अलावा कैटरिंग स्टाफ को 96 घंटे पूर्व रेपिड एंटिजन टेस्ट करवाना अनिवार्य होगा। उन्होंने कोविड नियमों की पालना के लिए जनप्रतिनिधियों, युवक मंडलों, समाज के प्रबुद्ध नागरिकों और व्यापार मंडल के सदस्यों से लोगों को जागरूक करने के निर्देश दिए हैं। कहा कि निर्देशों की अवहेलना करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।
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