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Hindi News ›   Himachal Pradesh ›   coronavirus: 10 wards of five panchayats of Kullu district declared Containment zone

कुल्लू जिले की पांच पंचायतों के 10 वार्ड बनाए कंटेनमेंट जोन

Sat, 25 Jul 2020 07:21 PM IST
Krishan Singh अमर उजाला नेटवर्क, मनाली/कुल्लू
अमर उजाला नेटवर्क, मनाली/कुल्लू Published by: Krishan Singh Updated Sat, 25 Jul 2020 07:21 PM IST
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coronavirus: 10 wards of five panchayats of Kullu district declared Containment zone
कुल्लू

 हिमाचल के कुल्लू जिले में मनाली के शूरू गांव में किर्गिस्तान से आई युवती के पिता कोरोना पॉजिटिव आने के बाद प्रशासन ने ऊझी घाटी की चार पंचायतों के नौ वार्डों को कंटेनमेंट जोन घोषित किया है। प्रीणी पंचायत के सबसे अधिक छह तथा शलीण, जगतसुख व वशिष्ठ के एक-एक वार्ड सील किए हैं। पंचायतों के अन्य इलाकों को बफर जोन बनाया गया है। उधर, एसपी गौरव सिंह ने कहा कि इन क्षेत्रों में शाम के समय पुलिस ने फ्लैग मार्च किया। गत दिन सूड़ान से लौटे कलैहली के युवक की कोरोना रिपोर्ट निगेटिव आई है और उसे घर भेज दिया है। जिला में एक्टिव केसों की संख्या अब 16 रह गई है। उपायुक्त कुल्लू डॉ. ऋचा वर्मा ने इस संबंध में आदेश जारी किए हैं। इसमें ग्राम पंचायत प्रीणी के वार्ड नंबर दो, तीन, चार, पांच, छह और सात, ग्राम पंचायत शलीन का वार्ड नंबर छह, ग्राम पंचायत वशिष्ठ का वार्ड नंबर दस और ग्राम पंचायत जगतसुख के वार्ड नंबर दो को कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया है।

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इसी तरह इन पंचायतों के बचे हुए अन्य क्षेत्रों को बफर जोन बनाया गया है। इसके अलावा कुल्लू उपमंडल के तहत ग्राम पंचायत बाशिंग के तहत वार्ड नंबर दो को भी कंटेनमेंट जोन बनाया गया है। इसी पंचायत के वार्ड नंबर एक और चार को बफर जोन बनाया गया है। इन क्षेत्रों में प्रशासनिक और स्वास्थ्य आपातकाल के अलावा अन्य लोगों के वाहनों की आवाजाही पर रोक लगाई है। जिला दंडाधिकारी के आदेशों के अनुसार कंटेनमेंट जोन में जरूरी सामान की होम डिलीवरी की जाएगी। साथ ही कंटेनमेंट जोन में कोई भी व्यक्ति न तो पैदल और न ही वाहन से बेवजह घूम सकता है। आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होंगे। आगामी आदेशों तक प्रभावी माने जाएंगे। डीसी ने कहा कि अगर इन आदेशों की उल्लंघन करते हुए यदि कोई पाया जाता है तो उसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। 

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