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Hindi News ›   Himachal Pradesh ›   Hamirpur (Himachal) News ›   corona positive two patient negative

कोरोना पॉजिटिव दो मरीजों की प्रथम रिपोर्ट निगेटिव

Thu, 30 Apr 2020 10:27 PM IST
Shimla	 Bureau शिमला ब्यूरो
Updated Thu, 30 Apr 2020 10:27 PM IST
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हमीरपुर। जिला हमीरपुर में कोरोना संक्त्रस्मित ठेकेदार की पत्नी और स्कूल प्रिंसिपल की पहली सैंपल रिपोर्ट निगेटिव आई है। 24 घंटे के बाद दूसरी रिपोर्ट आएगी। इसके साथ ही ऊना जिले के एक अन्य कोरोना संक्त्रस्मित व्यक्ति की पहली रिपोर्ट निगेटिव आने पर 24 घंटे के बाद दूसरे सैंपल की रिपोर्ट भी निगेटिव आई है।
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शुक्त्रस्वार को तीनों ही मामलों की रिपोर्ट आ गई है। वीरवार को टांडा से आई जांच रिपोर्ट में हमीरपुर के सभी मामले निगेटिव पाए गए हैं। जोकि जिलावासियों के लिए राहत की खबर है। उधर, उपायुक्त हमीरपुर हरिकेश मीणा ने जिला में कंटेनमेंट जोन के संदर्भ में संशोधित आदेश पारित करते हुए नगर परिषद हमीरपुर समेत सभी छह पंचायतों को कंटेनमेंट जोन से मुक्त कर दिया है। अब लोग जिला के अन्य लोगों की भांति सुबह 7 बजे से 11 बजे के बीच कर्फ्यू में ढील का फायदा उठा सकते हैं।
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जिला में कोविड-19 संक्त्रस्मण के दो मामले सामने आने के उपरांत (कोविड-19) को नियंत्रित करने के उद्देश्य से हमीरपुर उपमंडल के अंतर्गत नगर परिषद हमीरपुर के सभी 11 वार्ड, ग्राम पंचायत बजूरी, दड़ूही एवं अणु तथा नादौन उपमंडल के अंतर्गत ग्राम पंचायत जोल-सप्पड़, रंगस और बोणी पंचायतों को सील कर दिया था। संक्त्रस्मित मामले सामने आने के बाद 14 दिनों की अवधि पूर्ण हो चुकी है और इस अवधि में एक्टिव केस फाइंडिंग अभियान पूर्ण करने के बाद कोविड-19 का कोई भी नया मामला सामने नहीं आया है। संक्त्रस्मित व्यक्तियों के सभी प्राथमिक एवं द्वितयिक संपर्कों का भी अनुगमन किया गया, लेकिन संक्त्रस्मण का एक भी मामला नहीं मिला है।
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ऐसे में नगर परिषद हमीरपुर एवं उपरोक्त अन्य पंचायतों को कंटेनमेंट (रोकथाम) जोन में बनाए रखने की आवश्यकता नहीं है। इसके मद्देनजर जिला दंडाधिकारी ने हमीरपुर नगर परिषद के सभी 11 वार्डों, ग्राम पंचायत बजूरी, दड़ूही और अणु (सभी हमीरपुर उपमंडल) तथा ग्राम पंचायत जोल-सप्पड़, रंगस और बोणी (सभी नादौन उपमंडल) को सील (बंद) नहीं रखने और कंटेनमेंट जोन से विमुक्त (डी-नोटिफाई) करने के आदेश पारित किए हैं। ऐसे में 23 अप्रैल, 2020 और 26 अप्रैल को जारी आदेशों के तहत और कंटेनमेंट जोन अधिसूचित होने से पूर्व प्रदत्त सभी प्रकार की छूट इन क्षेत्रों में भी लागू मानी जाएंगी। यह आदेश जिला हमीरपुर के समस्त क्षेत्रों के लिए तुरंत प्रभाव से लागू माने जाएंगे और आगामी आदेशों तक जारी रहेंगे।
हालांकि, जिला में निषेधाज्ञा/ पूर्णबंदी आगामी आदेशों तक जारी रहेगी।
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