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हिमाचल में शुरू हुआ कोरोना कर्फ्यू, बिना मास्क बार-बार पकड़े गए तो आठ दिन की जेल

Fri, 07 May 2021 10:47 AM IST
Krishan Singh अमर उजाला नेटवर्क, शिमला
अमर उजाला नेटवर्क, शिमला Published by: Krishan Singh Updated Fri, 07 May 2021 10:47 AM IST
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Corona curfew in Himachal pradesh from today, eight days jail on without mask, know govt guidelines
स्कैंडल प्वाइंट मालरोड शिमला - फोटो : अमर उजाला

हिमाचल प्रदेश में कोरोना कर्फ्यू लागू हो गया है, जो 17 मई की सुबह छह बजे तक जारी रहेगा। अब लोगों को सही तरीके से मास्क पहनना होगा। पहली बार उल्लंघन पर एक हजार रुपये जुर्माना और बार-बार नियम तोड़े तो आठ दिन की जेल हो सकती है। इसके लिए पुलिस कोर्ट से जेल भेजने की सिफारिश करेगी।

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कर्फ्यू के दौरान निजी वाहन कार, जीप आदि चलाने के लिए वाहन मालिक को वाजिब कारण बताना होगा। बसें भी 50 फीसदी क्षमता से ही चलेंगी। प्रदेश में कहीं भी पांच से ज्यादा लोग एक जगह इकट्ठा नहीं हो सकेंगे। शादी और अंतिम संस्कार में 20 लोगों के शिरकत करने की छूट होगी। आदेश लागू होने के बाद पुलिस मुख्यालय ने भी दिशा-निर्देश जारी कर दिए हैं। 
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 निर्देश में स्पष्ट किया गया है कि क्षमता के 50 फीसदी सवारियों के बैठने के आदेश का पालन न होने पर संबंधित वाहन चालक पर एफआईआर के अलावा पांच हजार रुपये जुर्माना लगेगा। इसके अलावा वाहन जब्त भी किया जा सकता है।
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वहीं वाहन में बैठे लोग अगर मास्क नहीं पहने होंगे तो उन पर एक हजार रुपये का जुर्माना लगेगा। इसी तरह शादियों में भी 20 लोगों के आदेश का उल्लंघन हुआ तो एफआईआर और पांच हजार जुर्माना व टेंट हाउस वाले पर कार्रवाई होगी। धाम पर प्रतिबंध लगा रहेगा।

शाम छह बजे से पहले खुलने वाली दुकानों के बाहर लोगों को सामाजिक दूरी के नियम का पालन करना होगा। दुकानों के बाहर गोले बने होंगे, जिनके भीतर लोग खड़े होकर अपनी बारी का इंतजार करना होगा। दूरी के नियम का उल्लंघन होने पर दुकानदार और ग्राहक दोनों पर कार्रवाई होगी।

कोरोना की फर्जी रिपोर्ट लेकर प्रदेश में घुसने पर गिरफ्तारी संभव
कोविड की फर्जी रिपोर्ट या किसी अन्य फर्जी जानकारी के आधार पर प्रदेश के अंदर प्रवेश करते पकड़े जाने पर पुलिस गिरफ्तार कर सकती है। इसके अलावा ऐसे लोगों पर एफआईआर भी दर्ज होगी। 

हाईकोर्ट में जरूरी मामलों की ही सुनवाई
हाईकोर्ट में 7 से 16 मई तक सिर्फ जरूरी मामलों की सुनवाई होगी। अधीनस्थ अदालतों में कर्मचारी वर्क फ्रॉम होम करेंगे और मुख्यालय नहीं छोड़ सकेंगे। स्टेशन छोड़ने से पहले अनुमति लेनी होगी, क्योंकि उन्हें कभी भी काम के लिए कोर्ट में बुलाया जा सकता है। 


ऊना-मंडी-चंबा में सुबह 9 से शाम 6 बजे तक खुलेंगी जरूरी सामान की दुकानें
ऊना-मंडी-चंबा जिले में कोरोना कर्फ्यू के दौरान सुबह 9 बजे से शाम 6 बजे तक जरूरी सामान की दुकानें खुलेंगी। बिलासपुर में सुबह 6 से दोपहर 2 बजे तक दुकानें खुलेंगी। इसके अलावा प्रदेश के अन्य जिलों में सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक दुकानें खुलेंगी। 

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