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Shimla News: शहर में अगले माह से ही घाटी की तरफ निर्माण पर पाबंदी
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अमर उजाला एक्सक्लूसिव...
प्रस्ताव पर आपत्तियां और सुझाव देने की समय सीमा पूरी, सचिव स्तर पर होगी मामलों पर सुनवाई
सभी सड़कों के किनारे घाटी की ओर निर्माण नहीं होगा
अमर उजाला ब्यूरो
शिमला। राजधानी में सड़कों के किनारे वैली साइड (घाटी की तरफ) भवन निर्माण पर सितंबर माह से पाबंदी लग सकती है। इस बारे में तैयार किए प्रस्ताव पर आपत्तियां और सुझाव लेने की प्रक्रिया पूरी कर ली है। अब इसी महीने इन पर सुनवाई करने की भी तैयारी है।
सितंबर में सरकार इस बारे में अंतिम अधिसूचना जारी कर सकती है। टीसीपी विभाग के अनुसार सचिव स्तर पर ही इन आपत्तियों पर सुनवाई होगी। कुल कितनी आपत्तियां और सुझाव आए हैं, इसकी सूचीबद्ध रिपोर्ट तैयार की जा रही है। जल्द ही संबंधित लोगों को सुनवाई के लिए बुलाया जाएगा। सूत्रों के अनुसार सरकार सितंबर से ही शिमला शहर में भवन निर्माण से जुड़े इन नए नियमों को लागू करने जा रही है। शिमला शहर में पहले ही ग्रीन और कोर एरिया में भवन निर्माण की शर्तें काफी सख्त हैं।
ग्रीन एरिया में निर्माण कार्य नहीं हो सकता। अब वैली साइड निर्माण पर पाबंदी लगने से शहर में भवन निर्माण पर नई शर्त लग जाएगी। इससे उन लोगों को नुकसान होगा जिन्होंने सड़क किनारे प्लॉट लिए हैं और अब भवन निर्माण की तैयारी कर रहे हैं। हालांकि शिमला के वैली व्यू को बनाए रखने के लिए यह फैसला कारगर साबित होगा। नगर निगम प्रशासन का कहना है कि टीसीपी विभाग से अधिसूचना जारी होने के साथ ही शहर में भवन निर्माण के नए नियम भी लागू हो जाएंगे। इस मामले को लेकर करीब दस आपत्तियां मिली हैं।
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सर्कुलर रोड समेत सभी सड़कों पर पाबंदी
सर्कुलर रोड समेत लोक निर्माण विभाग की मुख्य सड़कों के अलावा नगर निगम की संपर्क सड़कों के किनारे होने वाले निर्माण कार्याें पर भी यह नियम लागू होंगे। शहर में वैली व्यू बाधित न हो, इसके लिए सरकार ने निर्माण पर पाबंदी लगाने का फैसला लिया है। शिमला शहर एक पर्यटक नगरी भी है। हर साल यहां लाखों सैलानी घूमने आते हैं। लगातार बढ़ रहे निर्माण से शिमला कंकरीट का शहर बनता जा रहा है। वहीं, सड़क किनारे बहुमंजिला भवन बनने से वैली व्यू खत्म हो रहा है। अब पाबंदी लगने से शिमला का वैली व्यू बचाया जा सकेगा।
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प्रस्ताव पर आपत्तियां और सुझाव देने की समय सीमा पूरी, सचिव स्तर पर होगी मामलों पर सुनवाई
सभी सड़कों के किनारे घाटी की ओर निर्माण नहीं होगा
अमर उजाला ब्यूरो
शिमला। राजधानी में सड़कों के किनारे वैली साइड (घाटी की तरफ) भवन निर्माण पर सितंबर माह से पाबंदी लग सकती है। इस बारे में तैयार किए प्रस्ताव पर आपत्तियां और सुझाव लेने की प्रक्रिया पूरी कर ली है। अब इसी महीने इन पर सुनवाई करने की भी तैयारी है।
सितंबर में सरकार इस बारे में अंतिम अधिसूचना जारी कर सकती है। टीसीपी विभाग के अनुसार सचिव स्तर पर ही इन आपत्तियों पर सुनवाई होगी। कुल कितनी आपत्तियां और सुझाव आए हैं, इसकी सूचीबद्ध रिपोर्ट तैयार की जा रही है। जल्द ही संबंधित लोगों को सुनवाई के लिए बुलाया जाएगा। सूत्रों के अनुसार सरकार सितंबर से ही शिमला शहर में भवन निर्माण से जुड़े इन नए नियमों को लागू करने जा रही है। शिमला शहर में पहले ही ग्रीन और कोर एरिया में भवन निर्माण की शर्तें काफी सख्त हैं।
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ग्रीन एरिया में निर्माण कार्य नहीं हो सकता। अब वैली साइड निर्माण पर पाबंदी लगने से शहर में भवन निर्माण पर नई शर्त लग जाएगी। इससे उन लोगों को नुकसान होगा जिन्होंने सड़क किनारे प्लॉट लिए हैं और अब भवन निर्माण की तैयारी कर रहे हैं। हालांकि शिमला के वैली व्यू को बनाए रखने के लिए यह फैसला कारगर साबित होगा। नगर निगम प्रशासन का कहना है कि टीसीपी विभाग से अधिसूचना जारी होने के साथ ही शहर में भवन निर्माण के नए नियम भी लागू हो जाएंगे। इस मामले को लेकर करीब दस आपत्तियां मिली हैं।
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सर्कुलर रोड समेत सभी सड़कों पर पाबंदी
सर्कुलर रोड समेत लोक निर्माण विभाग की मुख्य सड़कों के अलावा नगर निगम की संपर्क सड़कों के किनारे होने वाले निर्माण कार्याें पर भी यह नियम लागू होंगे। शहर में वैली व्यू बाधित न हो, इसके लिए सरकार ने निर्माण पर पाबंदी लगाने का फैसला लिया है। शिमला शहर एक पर्यटक नगरी भी है। हर साल यहां लाखों सैलानी घूमने आते हैं। लगातार बढ़ रहे निर्माण से शिमला कंकरीट का शहर बनता जा रहा है। वहीं, सड़क किनारे बहुमंजिला भवन बनने से वैली व्यू खत्म हो रहा है। अब पाबंदी लगने से शिमला का वैली व्यू बचाया जा सकेगा।