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Shimla News: तारादेवी ग्रीन एरिया में शहर से सख्त होंगी निर्माण शर्तें

Fri, 07 Feb 2025 11:59 PM IST
Shimla Bureau शिमला ब्यूरो
Updated Fri, 07 Feb 2025 11:59 PM IST
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Construction conditions will be stricter than the city in Taradevi Green Area
तारादेवी में सिर्फ सरकार की मंजूरी पर पास होगा नक्शा, शहर के ग्रीन एरिया में निजी आर्किटेक्ट पास कर रहे हैं भवनों के नक्शे
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ओल्ड लाइन पर ही किया जा सकेगा भवन निर्माण
अमर उजाला ब्यूरो
शिमला। राजधानी के नए ग्रीन एरिया तारादेवी हिल्स में भवन निर्माण की शर्तें शहर के अन्य 17 ग्रीन एरिया से भी सख्त होंगी। इस क्षेत्र में हरियाली को बचाने के लिए सरकार ने यहां भवन निर्माण के नियम सबसे सख्त बनाने का फैसला लिया है।

टीसीपी के अनुसार शिमला शहर के अन्य ग्रीन एरिया में अभी नगर निगम के अलावा निजी आर्किटेक्ट भी भवनों के नक्शे पास कर रहे हैं। भवन निर्माण की शर्तें यहां भी सख्त हैं, लेकिन निजी आर्किटेक्ट और नगर निगम को नए डेवलपमेंट प्लान के अनुसार नक्शे पास करने की शक्तियां मिली हैं। वहीं दूसरी ओर टीसीपी के तहत आने वाले नए ग्रीन एरिया तारादेवी हिल्स में यह शर्तें शहर के ग्रीन एरिया से सख्त होंगी। यहां निजी आर्किटेक्ट या टीसीपी विभाग अपने स्तर पर नक्शे पास नहीं कर सकेगा। इसके लिए सरकार से मंजूरी लेना अनिवार्य होगा।
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यहां ओल्ड लाइन पर ही (जहां पुराना भवन था उसी जगह पर निर्माण होगा और उतनी ही मंजिलें बना सकेंगे जितनी पहले थीं) भवनों के निर्माण की छूट मिलेगी। इस पर भी सरकार अंतिम मंजूरी देगी। टीसीपी विभाग के अनुसार राजधानी में अब कुल 26 ग्रीन एरिया हो गए हैं। दो साल पहले तक 17 ग्रीन एरिया थे। अब नौ और ग्रीन एरिया इसमें जुड़ गए हैं। खास बात यह है कि तारादेवी हिल्स समेत पिछले साल शामिल किए आठ नए ग्रीन एरिया में निर्माण की शर्तें पहले के 17 क्षेत्रों से ज्यादा सख्त हैं। इन नौ ग्रीन एरिया में निर्माण के लिए सरकार से मंजूरी अनिवार्य है।
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एक माह में दे सकेंगे आपत्तियां-सुझाव
नए ग्रीन एरिया तारादेवी हिल्स पर अभी स्थानीय लोगों की लिखित आपत्तियां और सुझाव मांगे हैं। एक महीने के भीतर लोग टीसीपी निदेशक के कार्यालय, टीसीपी शिमला मंडल और नगर निगम आयुक्त कार्यालय में अपने लिखित सुझाव और आपत्तियां दे सकते हैं। तारादेवी राजधानी के सबसे बड़े ग्रीन एरिया में से एक होगा। यहां आबादी वाला इलाका कम है। कुछेक लोगों के रिहायशी मकान यहां बने हैं। इनके पास आपत्तियां देने का आखिरी मौका है। एक महीने बाद यानि सात मार्च को इन आपत्तियों और सुझावों पर सुनवाई होगी। इसके बाद अंतिम अधिसूचना जारी की जाएगी।
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