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HP High Court: प्रधानाचार्य के लिए जातिसूचक शब्द इस्तेमाल करने वालों को सशर्त जमानत
Mon, 27 Feb 2023 07:26 PM IST
Krishan Singh
अमर उजाला ब्यूरो, शिमला
अमर उजाला ब्यूरो, शिमला
Published by: Krishan Singh
Updated Mon, 27 Feb 2023 07:26 PM IST
सार
प्रदेश हाईकोर्ट ने स्कूल प्रधानाचार्य के लिए जातिसूचक शब्द इस्तेमाल करने वालों को सशर्त नियमित जमानत दी है। न्यायाधीश ज्योत्सना रिवाल दुआ ने अंतरिम जमानत को नियमित किया है।
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हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट
- फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने स्कूल प्रधानाचार्य के लिए जातिसूचक शब्द इस्तेमाल करने वालों को सशर्त नियमित जमानत दी है। न्यायाधीश ज्योत्सना रिवाल दुआ ने अंतरिम जमानत को नियमित किया है। अदालत ने शर्त लगाई है कि आरोपी पुलिस जांच में शामिल होंगे। अभियोजन पक्ष के किसी भी साक्ष्य या गवाहों को बहलाने की कोशिश नहीं करेंगे।
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अदालत ने आदेशों में स्पष्ट किया कि यदि आरोपी अदालत की शर्तों का उल्लंघन करते हैं तो उनकी जमानत याचिका को रद्द करने के लिए आवेदन किया जा सकता है। सिरमौर जिले के निजी स्कूल के अभिभावकों पर प्रधानाचार्य के खिलाफ जातिसूचक शब्द का इस्तेमाल करने का आरोप लगाया गया था। अदालत ने पाया कि मामले की जांच में पुलिस को आरोपियों का हिरासत में लिए जाने की जरूरत नहीं है। अदालत को बताया गया कि सभी आरोपी पुलिस जांच में शामिल हो रहे हैं।
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