फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Himachal Pradesh ›   Shimla News ›   Conditional bail to those who use caste words for the Principal

HP High Court: प्रधानाचार्य के लिए जातिसूचक शब्द इस्तेमाल करने वालों को सशर्त जमानत

Mon, 27 Feb 2023 07:26 PM IST
Krishan Singh अमर उजाला ब्यूरो, शिमला
अमर उजाला ब्यूरो, शिमला Published by: Krishan Singh Updated Mon, 27 Feb 2023 07:26 PM IST
सार

प्रदेश हाईकोर्ट ने स्कूल प्रधानाचार्य के लिए जातिसूचक शब्द इस्तेमाल करने वालों को सशर्त नियमित जमानत दी है। न्यायाधीश ज्योत्सना रिवाल दुआ ने अंतरिम जमानत को नियमित किया है। 

विज्ञापन
Conditional bail to those who use caste words for the Principal
हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने स्कूल प्रधानाचार्य के लिए जातिसूचक शब्द इस्तेमाल करने वालों को सशर्त नियमित जमानत दी है। न्यायाधीश ज्योत्सना रिवाल दुआ ने अंतरिम जमानत को नियमित किया है। अदालत ने शर्त लगाई है कि आरोपी पुलिस जांच में शामिल होंगे। अभियोजन पक्ष के किसी भी साक्ष्य या गवाहों को बहलाने की कोशिश नहीं करेंगे।

विज्ञापन


अदालत ने आदेशों में स्पष्ट किया कि यदि आरोपी अदालत की शर्तों का उल्लंघन करते हैं तो उनकी जमानत याचिका को रद्द करने के लिए आवेदन किया जा सकता है। सिरमौर जिले के निजी स्कूल के अभिभावकों पर प्रधानाचार्य के खिलाफ जातिसूचक शब्द का इस्तेमाल करने का आरोप लगाया गया था। अदालत ने पाया कि मामले की जांच में पुलिस को आरोपियों का हिरासत में लिए जाने की जरूरत नहीं है। अदालत को बताया गया कि सभी आरोपी पुलिस जांच में शामिल हो रहे हैं।

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed