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मुख्य महाप्रबंधक एचके गुप्ता को सशर्त जमानत, गिरफ्तारी पर लगी रोक
Thu, 11 Jul 2019 11:53 AM IST
Krishan Singh
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, शिमला
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, शिमला
Published by: Krishan Singh
Updated Thu, 11 Jul 2019 11:53 AM IST
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एचआरटीसी के मुख्य महाप्रबंधक एचके गुप्ता
हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने वर्ष 2003 में कंडक्टर भर्ती घोटाले के आरोपी एचआरटीसी के मुख्य महाप्रबंधक एचके गुप्ता को सशर्त अग्रिम जमानत दी है जिससे उनकी गिरफ्तारी पर रोक लग गई है।
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न्यायाधीश संदीप शर्मा की एकल पीठ ने मामले से जुड़े रिकॉर्ड का अवलोकन करने के बाद गुप्ता द्वारा दायर अग्रिम जमानत याचिका की सुनवाई के बाद यह आदेश पारित किए। मामले के अनुसार प्रार्थी पर वर्ष 2003 में हुई कंडक्टर भर्ती में अनियमितताएं बरतने का आरोप है।
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इस कारण सदर थाना शिमला में 14 मार्च 2017 को भारतीय दंड संहिता की धारा 120 बी व भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम की धारा 13 (आई) डी के तहत आपराधिक मामला दर्ज किया गया है। कोर्ट ने प्रार्थी को 25000 रुपये का निजी व उतनी ही राशि का उसके जमानती द्वारा मुचलका पेश करने के आदेश पारित किए हैं।
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