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Shimla News: बद्दी में जनगणना टीमों को नहीं मिल रहा सहयोग, गलत जानकारी देने के मामले बढ़े

Mon, 29 Jun 2026 11:55 PM IST
Shimla Bureau शिमला ब्यूरो
Updated Mon, 29 Jun 2026 11:55 PM IST
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Census teams in Baddi are not receiving cooperation; instances of providing incorrect information have increased.
किरायेदारों को सूचना साझा करने से रोकने और प्रगणकों से अभद्रता की घटनाएं सामने आईं
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संवाद न्यूज एजेंसी
बद्दी। जनगणना-2027 के पहले चरण में बद्दी नगर निगम क्षेत्र में हाउस लिस्टिंग का कार्य युद्धस्तर पर चल रहा है। इस बीच प्रगणकों को लोगों के असहयोग का सामना करना पड़ रहा है। कई मामलों में लोगों पर जानबूझकर गलत जानकारी देने, किरायेदारों को सूचना साझा करने से रोकने और प्रगणकों के साथ अभद्र व्यवहार करने के आरोप लगे हैं। पहले चरण में नगर निगम क्षेत्र के प्रत्येक भवन और परिवार का सर्वे किया जा रहा है। इसके तहत भवन और आवास से जुड़े 33 बिंदुओं पर जानकारी एकत्र की जा रही है। यह जानकारी भवन मालिकों और किरायेदारों दोनों से ली जा रही है। जनगणना का कार्य सरकारी विद्यालयों के प्रवक्ताओं और महाविद्यालयों के प्राध्यापकों को सौंपा गया है। सभी प्रगणकों और पर्यवेक्षकों को सरकार की ओर से नियुक्ति पत्र और फोटो पहचान पत्र जारी किए गए हैं। नागरिक पहचान पत्र पर दिए गए क्यूआर कोड को स्कैन कर उनकी नियुक्ति की पुष्टि भी कर सकते हैं। प्रशासन के अनुसार, नगर निगम क्षेत्र में असहयोग के कई मामले सामने आए हैं। हाउसिंग बोर्ड क्षेत्र में एक महिला मकान मालिक ने किरायेदारों को जनगणना से संबंधित जानकारी साझा नहीं करने के लिए कहा। वहीं, बरोटीवाला में एक बड़े भवन के संचालक ने किरायेदारों की संख्या के संबंध में गलत जानकारी दी और प्रगणकों को भवन में प्रवेश करने से रोक दिया। इसके अलावा एक अन्य मामले में प्रगणक के साथ अभद्र व्यवहार भी किया गया।

जानकारी पूरी तरह रहेगी गोपनीय : अंकुर ठाकुर
सहायक आयुक्त अंकुर ठाकुर ने कहा कि जनगणना के दौरान एकत्र की गई सभी जानकारियां पूरी तरह गोपनीय रखी जाती हैं। इनका उपयोग केवल सांख्यिकीय विश्लेषण और सरकारी योजनाओं के निर्माण के लिए किया जाता है। किसी भी व्यक्ति की व्यक्तिगत जानकारी किसी अन्य विभाग, एजेंसी या व्यक्ति के साथ साझा नहीं की जाती। उन्होंने कहा कि जनगणना अधिनियम, 1948 के तहत सही जानकारी देना प्रत्येक नागरिक का वैधानिक दायित्व है और जनगणना कार्य में बाधा डालना दंडनीय अपराध है।
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