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होशियार सिंह मामले में स्टेटस रिपोर्ट दायर करने के लिए सीबीआई ने मांगा समय

Thu, 02 Aug 2018 11:29 AM IST
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, शिमला
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, शिमला Updated Thu, 02 Aug 2018 11:29 AM IST
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CBI seeks time to file status report in Hoshiar Singh case

वन रक्षक होशियार सिंह की मौत व इससे जुड़े अवैध वन कटान की जांच से जुड़ी स्टेटस रिपोर्ट दायर करने के लिए सीबीआई ने एक सप्ताह का अतिरिक्त समय मांगा है।

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कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश संजय करोल व न्यायाधीश संदीप शर्मा की खंडपीठ ने सीबीआई की मांग को स्वीकार करते हुए 29 अगस्त तक स्टेटस रिपोर्ट दायर करने के आदेश दिए। कोर्ट के आदेशानुसार सीबीआई ने इस मामले की जांच के लिए एसआईटी का गठन किया है।
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इसमें एसपी व डीएसपी रैंक के 3 अधिकारी शामिल हैं। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने सीबीआई से पूछा कि होशियार सिंह की मौत की वजह जानने के लिए उसने भारतीय दंड संहिता की कौन सी धारा के तहत मुकदमा दर्ज किया है। सीबीआई ने बताया कि फिलहाल प्राथमिकी धारा 306 के तहत दर्ज किया है। 

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CBI seeks time to file status report in Hoshiar Singh case

इस धारा के तहत आत्महत्या की कोशिश करने अथवा आत्महत्या के लिए उकसाने पर सजा का प्रावधान है। उल्लेखनीय है कि 9 जून को वन रक्षक होशियार सिंह का शव गुरजब जंगल मे पेड़ पर उल्टा लटका हुआ मिला था।

उसी दिन इस मामले में पुलिस ने भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के तहत हत्या का मामला दर्ज किया था। पुलिस ने जल्दबाजी दिखाते हुए अगले ही दिन इसे आत्महत्या के मामले में धारा 306 के तहत बदल दिया।

हाईकोर्ट ने इस मामले में स्वत: संज्ञान लिया व मामले की सुनवाई के बाद कोर्ट मित्र ने मांग की थी कि होशियार सिंह की मौत की जांच पर निगरानी सीबीआई को सौंपी जाए ताकि जांच सही व निष्पक्ष ढंग से आगे बढ़े। कोर्ट ने यह मामला व अवैध पेड़ कटान का मामला सीबीआई जांच के लिए भेज दिया था।

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