सीबीआई अदालत शिमला: भ्रष्टाचार मामले में पूर्व बैंक प्रबंधक समेत दो लोग दोषी करार
शिमला जिला अदालत परिसर चक्कर की सीबीआई अदालत में 2015 में दर्ज धोखाधड़ी, जालसाजी और भ्रष्टाचार के मामले की सुनवाई हुई। इसमें सीबीआई अदालत ने पीएनबी के तत्कालीन प्रबंधक सहित दो अन्य लोगों को दोषी करार दिया है।
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हिमाचल प्रदेश के शिमला जिला अदालत परिसर चक्कर की सीबीआई अदालत में 2015 में दर्ज धोखाधड़ी, जालसाजी और भ्रष्टाचार के मामले की सुनवाई हुई। इसमें सीबीआई अदालत ने पीएनबी के तत्कालीन प्रबंधक सहित दो अन्य लोगों को दोषी करार दिया है। इस मामले में 10 फरवरी 2015 में पंजाब नेशनल बैंक के सर्किल हेड राजीव खन्ना ने लिखित शिकायत दी थी कि 2010 से 2012 तक तत्कालीन बैंक मैनेजर एसडी बोध शाखा सुल्तानपुर कुल्लू ने अन्य बैंक कर्मचारियों और बाहरी लोगों के साथ मिलकर 1.12 करोड़ रुपये के दो फ सल लोन, किसान क्रेडिट कार्ड लोन फर्जी दस्तावेज और रेवेन्यू कागजात के आधार पर दिए।
मामले की जांच कर रही सीबीआई ने जांच में तत्कालीन बैंक मैनेजर सहित दो अन्य लोगों के खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की थी। सुनवाई के बाद सीबीआई की विशेष अदालत ने तीनों आरोपियों को दोषी करार दिया है। अब मामले कोे लेकर अगली सुनवाई छह मई 2022 को तय की गई है।