{"_id":"65b92f6106cf523f390b955c","slug":"buildings-will-be-constructed-leaving-5-to-7-meters-from-khads-and-ravines-government-issued-notification-2024-01-30","type":"story","status":"publish","title_hn":"Himachal: नालों-खड्डों से 5 से 7 मीटर छोड़कर होगा भवनों का निर्माण, सरकार ने जारी की अधिसूचना","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
Himachal: नालों-खड्डों से 5 से 7 मीटर छोड़कर होगा भवनों का निर्माण, सरकार ने जारी की अधिसूचना
Tue, 30 Jan 2024 10:49 PM IST
Krishan Singh
shimla
shimla
Published by: Krishan Singh
Updated Tue, 30 Jan 2024 10:49 PM IST
सार
नालों से पांच मीटर, जबकि खड्डों से सात मीटर छोड़कर ही लोग भवनों का निर्माण कर सकेंगे। प्रदेश सरकार ने मंगलवार को इसकी अधिसूचना जारी कर दी है।
विज्ञापन
अब नालों और खड्डों के किनारे उचित दूरी पर भवनों का निर्माण होगा
- फोटो : संवाद
विस्तार
हिमाचल प्रदेश में अब नालों और खड्डों के किनारे उचित दूरी पर भवनों का निर्माण होगा। नालों से पांच मीटर, जबकि खड्डों से सात मीटर छोड़कर ही लोग भवनों का निर्माण कर सकेंगे। प्रदेश सरकार ने मंगलवार को इसकी अधिसूचना जारी कर दी है। 30 दिन के भीतर लोगों से इस बाबत आपत्तियां और सुझाव मांगे गए हैं।
विज्ञापन
इससे पहले नालों से तीन, जबकि खड्डों से पांच मीटर की दूरी पर भवनों का निर्माण होता था। हिमाचल में बीते वर्ष मानसून सीजन के दौरान आई प्राकृतिक आपदा के चलते नदी और नालों के किनारे बने भवनों को भारी नुकसान हुआ था। तीन हजार से ज्यादा भवन क्षतिग्रस्त हुए थे। ऐसे में सरकार ने भवनों के नियमों में बदलाव करने का फैसला लिया है।
विज्ञापन