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राहत: हिमाचल में बिना सरचार्ज बिजली बिल जमा करवाने की छूट बढ़ाई

Thu, 30 Apr 2020 07:34 PM IST
Krishan Singh अमर उजाला नेटवर्क, शिमला
अमर उजाला नेटवर्क, शिमला Published by: Krishan Singh Updated Thu, 30 Apr 2020 07:34 PM IST
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Big relief to people, exemption for depositing electricity bill without surcharge increased
बिजली का बिल - फोटो : सोशल मीडिया

हिमाचल के लाखों घरेलू बिजली उपभोक्ताओं को बड़ी राहत देते हुए बिजली बोर्ड ने मीटर रीडिंग पर बिजली बिल आने तक एवरेज बिल जमा करवाने पर सरचार्ज नहीं लेने का फैसला लिया है। 30 अप्रैल तक बिजली बोर्ड ने बिना सरचार्ज बिल जमा करवाने की छूट को कुछ दिनों के लिए और बढ़ा दिया है। इसके अलावा बिजली बोर्ड ने आगामी छह माह तक बिजली बिलों को ऑनलाइन जमा करवाने के लिए प्रति बिल दस रुपये की छूट देने की अवधि को भी बढ़ा दिया है। 

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गुरुवार को जारी आदेशों में बोर्ड के प्रबंध निदेशक जेपी कालटा ने बताया कि उपभोक्ताओं की सहुलियत के लिए फिलहाल सरचार्ज नहीं लेने का फैसला लिया गया है। उन्होंने बताया कि मई से मीटर रीडिंग के आधार पर घरेलू उपभोक्ताओं को मार्च-अप्रैल में जारी हुए एवरेज बिल संशोधित कर जारी किए जाएंगे। कामर्शियल उपभोक्ताओं को भी अभी सरचार्ज नहीं लगाने का फैसला लिया गया है। उन्होंने बताया कि घरेलू बिजली उपभोक्ताओं को मई में मीटर रीडिंग के आधार पर बिजली बिल जारी होंगे। तीन मई के बाद बोर्ड कर्मी घर-घर जाकर मीटर रीडिंग लेने का काम शुरू करेंगे। मार्च और अप्रैल के बिजली बिल जमा करवाने में परेशानी झेल रहे उपभोक्ताओं के 31 मई तक बिजली कनेक्शन भी नहीं काटे जाएंगे। 

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