{"_id":"0d20665d131b556599660eaf00de8dea","slug":"big-relief-to-hpca-lalpani-academy-hindi-news","type":"story","status":"publish","title_hn":"एचपीसीए अकादमी को कोर्ट से मिली राहत","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
एचपीसीए अकादमी को कोर्ट से मिली राहत
ब्यूरो/अमर उजाला, शिमला
Updated Wed, 17 Sep 2014 03:40 PM IST
विज्ञापन
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
एचपीसीए की लालपानी स्थित क्रिकेट अकादमी का भवन तोड़ने पर हाईकोर्ट ने 15 अक्तूबर तक रोक लगा दी है। बुधवार को एचपीसीए की ओर से वकील पेश नहीं होने के चलते कोर्ट ने 15 अक्तूबर तक यथास्थिति बनाए रखने का फैसला दिया है।
विज्ञापन
नगर निगम अब 15 अक्तूबर तक भवन को तोड़ नहीं सकेगा। जिला कचहरी के फैसले के खिलाफ एचपीसीए हाईकोर्ट गई थी। नगर निगम आयुक्त कोर्ट ने जनवरी माह में अकादमी के भवन को अवैध बताते हुए तोड़ने के आदेश दिए हैं।
विज्ञापन
बीते दिनों निगम आयुक्त के फैसले पर कार्रवाई करते हुए वास्तुकार एवं योजनाकार शाखा ने एचपीसीए को पांच दिनों के भीतर अवैध निर्माण को तोड़ने का नोटिस भेजा। सात सितंबर को नोटिस की अवधि समाप्त होनी थी। इसी बीच एचपीसीए हाईकोर्ट चली गई।
विज्ञापन
नगर निगम आयुक्त अमरजीत सिंह के कोर्ट ने जनवरी माह में एचपीसीए को एक सप्ताह के भीतर अवैध निर्माण हटाने को कहा था। लेकिन इसी बीच एचपीसीए ने जिला सत्र न्यायालय में आयुक्त कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील की थी।
नगर निगम ने सात सितंबर तक एचपीसीए को अवैध निर्माण को तोड़ने का नोटिस दिया था। नगर निगम की जल शाखा ने अकादमी को दिया पानी की कनेक्शन भी काट दिया है। इसी बीच एचपीसीए हाईकोर्ट चली गई थी।
एचपीसीए पर यह है आरोप
एचपीसीए पर राजधानी के ग्रीन बेल्ट एरिया में बिना अनुमति निर्माण करने का आरोप है। नगर निगम आयुक्त के कोर्ट ने कहा है कि ग्रीन बेल्ट एरिया होने के बावजूद एचपीसीए ने लालपानी में बिना अनुमति के चार मंजिला भवन का निर्माण किया है।
नगर निगम से नक्शा नामंजूर होने पर भी निर्माण कार्य जारी रख पेवेलियन, ड्रेसिंग रूम और शौचालय बनाए गए हैं।