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हिमाचल में सिंगल सिगरेट पर लगी रोक, बेची तो होगी जेल

Wed, 04 Nov 2015 11:42 PM IST
Updated Wed, 04 Nov 2015 11:42 PM IST
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ban on selling single cigarette in himachal.

हिमाचल सरकार ने सूबे में सिंगल सिगरेट बेचने पर पाबंदी लगा दी है। बुधवार को अवर सचिव स्वास्थ्य ने इसकी अधिसूचना जारी कर दी है। अब चेतावनी लिखे हुए बंद पैकेट में ही सिगरेट की बिक्री हो सकेगी। आदेशों की अवहेलना करने वाले कारोबारियों के खिलाफ कोटपा अधिनियम के तहत कार्रवाई होगी। बुधवार से प्रदेश में नए आदेश लागू हो गए हैं।

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युवाओं को नशे की गर्त में जाने से रोकने के लिए सरकार ने यह फैसला लिया है। बीते सप्ताह ही स्वास्थ्य मंत्री कौल सिंह ठाकुर ने सिंगल सिगरेट की बिक्री पर रोक लगाने की बात कही थी। स्वास्थ्य मंत्री इस मामले को विधानसभा में ले जाना चाहते थे, लेकिन देरी को देखते हुए स्वास्थ्य महकमे ने कोटपा अधिनियम के सेक्शन 7 का हवाला देते हुए पाबंदी के आदेश जारी कर दिए हैं।
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इसलिए लिया गया पाबंदी का फैसला

ban on selling single cigarette in himachal.

सेक्शन सात में दिया गया है कि सिंगल सिगरेट पर कोई चेतावनी नहीं होती है, ऐसे में उसे बेचा नहीं जा सकता। इस सेक्शन के चलते मामला विधानसभा में ले जाने की जरूरत नहीं पड़ी। प्रदेश सरकार ने राज्यपाल की अनुमति के बाद पाबंदी लगाने के आदेश जारी कर दिए हैं।

आदेशों की अवहेलना पर होगी जेल
कोटपा अधिनियम के सेक्शन 20 के तहत आदेशों का पालन न करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। सेक्शन 20 में कहा गया है कि अगर पहली बार कोई कारोबारी सिंगल सिगरेट बेचता हुआ पाया गया तो उसे अधिकतम एक साल की जेल या एक हजार जुर्माना या दोनों सजाएं और दूसरी बार पकड़े जाने पर सजा दो साल या जुर्माना तीन हजार या दोनों सजाएं हो सकती हैं।

खाद्य सुरक्षा अधिकारी करेंगे कार्रवाई

ban on selling single cigarette in himachal.

सिंगल सिगरेट की बिक्री की जांच खाद्य सुरक्षा अधिकारी करेंगे। प्रदेश में चार खाद्य सुरक्षा अधिकारी हैं। हर अधिकारी को तीन-तीन जिलों का कार्यभार सौंपा गया है। खाद्य सुरक्षा अधिकारी अशोक मंगला को नगर निगम शिमला क्षेत्र के अलावा जिला शिमला, किन्नौर और बिलासपुर का कार्यभार भी सौंपा गया है।

दीपक राज को जिला चंबा, हमीरपुर और कांगड़ा, सतीश ठाकुर को जिला सोलन, सिरमौर और ऊना जबकि बबिता टंडन को कुल्लू, मंडी और लाहौल स्पीति जिला का कार्यभार सौंपा गया है। ऐसे में जो भी दुकानदार सिंगल सिगरेट बेचेगा उस पर कार्रवाई होना तय है।

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