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एचआरटीसी में पीसमील वर्कर की भर्ती पर रोक

Wed, 20 Aug 2014 06:12 PM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, शिमला
ब्यूरो/अमर उजाला, शिमला Updated Wed, 20 Aug 2014 06:12 PM IST
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Ban on recruitment of workers in hrtc

एचआरटीसी में ‘पीसमील’ वर्कर की चल रही भर्ती प्रक्रिया पर हाईकोर्ट ने अंतरिम रोक लगा दी है। कुलदीप कुमार की ओर से ‘पीसमील’ वर्कर की भर्ती प्रक्रिया को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने ये उक्त अंतरिम आदेश पारित किया।

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मुख्य न्यायाधीश मंसूर अहमद मीर और न्यायाधीश तरलोक सिंह चौहान की खंडपीठ ने नोटिस जारी कर चार सप्ताह में जवाब तलब किया है। याचिका में आरोप लगाया गया है कि एचआरटीसी द्वारा जूनियर टेक्नीशियन के रिक्त पड़े 158 पदों पर ‘पीसमील’ वर्कर की भर्ती की जा रही है।
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एचआरटीसी ने वर्ष 2012 में जूनियर टेक्नीशियन के रिक्त पड़े 158 पदों को अनुबंध आधार पर भरने के लिए विज्ञापन जारी किया था, लेकिन निगम ने चयन प्रक्रिया को पूरा न करते हुए इन्हीं पदों पर ‘पीसमील’ वर्कर की नियुक्ति करने का निर्णय लिया है।
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लिए गए थे साक्षात्कार


इसके लिए 11, 12 और 13 अगस्त को साक्षात्कार आयोजित किये जा चुके हैं। याचिका में आरोप लगाया गया है कि निगम ने जूनियर टेक्नीशियन के स्थान पर ‘पीसमील’ वर्कर की नियुक्त करने का निर्णय लिया है, जिससे प्रबंधन अपने चहेतों को नियुक्ति दे सके।

साथ ही वित्तीय बोझ भी न पड़े। अन्यथा उन्हें जूनियर टेक्नीशियन के भर्ती एवं पदोन्नति नियमों के तहत न्यूनतम वेतन और ग्रेड पे की अदायगी करनी पडेगी। यह भी आरोप लगाया गया है कि निगम द्वारा ‘पीसमील’ वर्कर की भर्ती के लिए कोई भी भर्ती एवं पदोन्नति नियम नहीं बनाए है।


साथ ही हजारों युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। अदालत ने निगम को इन सभी आरोपों का जवाब आगामी 22 सितम्बर तक दायर करने के साथ आदेश पारित किये कि निगम ‘पीसमील’ वर्कर भर्ती प्रक्रिया पर यथा स्थिति बनाए रखे।

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