फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Himachal Pradesh ›   Shimla News ›   Bail plea rejected in case of stalking a woman.

Shimla News: महिला का पीछा करने के मामले में जमानत याचिका खारिज

Wed, 29 Jul 2026 11:59 PM IST
Shimla Bureau शिमला ब्यूरो
Updated Wed, 29 Jul 2026 11:59 PM IST
विज्ञापन
Bail plea rejected in case of stalking a woman.
शिमला। जिले के कोटखाई थाना के तहत एक महिला का लगातार पीछा करने, परेशान करने और धमकियां देने के मामले में आरोपी की जमानत याचिका को अदालत ने खारिज कर दिया है। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश-दो शिमला यजुवेंद्र सिंह की अदालत ने मामले की गंभीरता आरोपी के पुराने आपराधिक इतिहास और उसकी पुनरावृत्ति की प्रवृत्ति को देखते हुए यह फैसला सुनाया है। अदालत ने स्पष्ट किया कि आरोपी के खिलाफ प्रथम दृष्टया गंभीर साक्ष्य मौजूद हैं और इस स्तर पर उसे जमानत देना न्याय के हित में उचित नहीं होगा। यह मामला कोटखाई पुलिस स्टेशन में 7 मई 2026 को दर्ज किया था। पुलिस स्टेटस रिपोर्ट के अनुसार लखनऊ निवासी आरोपी प्रशांत शेखर सिंह पांच वर्षों से लगातार पीड़िता को परेशान कर रहा था और उसका पीछा कर रहा था। अदालत में पेश रिपोर्ट के अनुसार आरोपी के खिलाफ पहले भी कई मामले दर्ज हैं। इससे पहले वह शिमला के कोटखाई और दिल्ली-गुरुग्राम के थानों में दर्ज मामलों में संलिप्त रहा है जिसमें से कुछ मामलों में उसे सजा भी हो चुकी है। सजा पूरी होने और रिहाई के बाद भी उसने सोशल मीडिया, कॉल्स और अन्य माध्यमों से पीड़िता को परेशान करना जारी रखा। संवाद
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article