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पंजाब के दो चिट्टा तस्करों की जमानत जिला अदालत से खारिज
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चिट्टा तस्करों की जमानत
जिला अदालत से खारिज
शिमला। पंजाब के दो चिट्टा तस्करों की जमानत याचिका जिला अदालत ने खारिज कर दी है। विशेष न्यायाधीश भूपेश शर्मा की अदालत के समक्ष राजेंद्र सिंह और गुरदीप सिंह ने जमानत की गुहार लगाई थी।
दोनों आरोपी 16 अक्तूबर से पुलिस हिरासत में हैं। पुलिस ने उन्हें 255 ग्राम चिट्टे के साथ शोघी बैरियर से पकड़ा था। जांच के दौरान आरोपियों ने पुलिस को बताया कि वह चिट्टा कोटखाई के रंजन शर्मा को देने वाले थे। उन्होंने यह चिट्टा हरियाणा से खरीदा था। पुलिस ने आरोपियों की कॉल डिटेल कब्जे में ली है, जिससे कोटखाई में चिट्टे की सप्लाई दिए जाने की बात सामने आई है। अदालत ने आरोपियों की जमानत याचिका खारिज करते हुए कहा कि व्यवसायिक मात्रा में चिट्टे की तस्करी करने वालों को जमानत पर रिहा करना उचित नहीं है।
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जिला अदालत से खारिज
शिमला। पंजाब के दो चिट्टा तस्करों की जमानत याचिका जिला अदालत ने खारिज कर दी है। विशेष न्यायाधीश भूपेश शर्मा की अदालत के समक्ष राजेंद्र सिंह और गुरदीप सिंह ने जमानत की गुहार लगाई थी।
दोनों आरोपी 16 अक्तूबर से पुलिस हिरासत में हैं। पुलिस ने उन्हें 255 ग्राम चिट्टे के साथ शोघी बैरियर से पकड़ा था। जांच के दौरान आरोपियों ने पुलिस को बताया कि वह चिट्टा कोटखाई के रंजन शर्मा को देने वाले थे। उन्होंने यह चिट्टा हरियाणा से खरीदा था। पुलिस ने आरोपियों की कॉल डिटेल कब्जे में ली है, जिससे कोटखाई में चिट्टे की सप्लाई दिए जाने की बात सामने आई है। अदालत ने आरोपियों की जमानत याचिका खारिज करते हुए कहा कि व्यवसायिक मात्रा में चिट्टे की तस्करी करने वालों को जमानत पर रिहा करना उचित नहीं है।
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