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Shimla News: चिट्टा तस्करी मामले में पंजाब के आरोपी को जमानत

Tue, 08 Sep 2026 11:55 PM IST
Shimla Bureau शिमला ब्यूरो
Updated Tue, 08 Sep 2026 11:55 PM IST
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bail in chitta case
शिमला। ठियोग क्षेत्र में चिट्टा तस्करी मामले में पकड़े गए पंजाब निवासी आरोपी को अदालत ने जमानत दे दी है। विशेष न्यायाधीश-2 शिमला यजुवेंद्र सिंह की अदालत ने पंजाब निवासी आरोपी हिमांशु कनौजिया उर्फ हर्ष को जमानत दे दी है। अदालत ने स्पष्ट किया कि आरोपी से चिट्टा बरामद नहीं किया गया है। सह आरोपी का पुलिस के समक्ष दिया गया बयान साक्ष्य के रूप में स्वीकार्य नहीं है और केवल अन्य एफआईआर दर्ज होना ही जमानत खारिज करने का एकमात्र आधार नहीं हो सकता। अभियोजन पक्ष के अनुसार 5 जून 2026 को ठियोग पुलिस को गुप्त सूचना के आधार पर गजेड़ी के समीप एक गाड़ी से 9.150 ग्राम चिट्टा बरामद किया गया था। कार में सवार तीनों सह आरोपियों को मौके से गिरफ्तार किया गया था। पूछताछ पर सह आरोपी ने बताया था कि उसने चिट्टा खरड़ बस अड्डे पर 18,000 रुपये में आरोपी हिमांशु से खरीदा था जिसके बाद पुलिस ने कॉल डिटेल रिकॉर्ड के आधार पर हिमांशु को गिरफ्तार किया था। बचाव पक्ष ने दलील दी कि मामले में तीनों आरोपियों को जमानत मिल चुकी है, चालान अदालत में पेश हो चुका है और बरामदगी आरोपी से नहीं हुई है। अदालत ने सभी तथ्यों को ध्यान में रखते हुए आरोपी को जमानत दे दी। संवाद
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