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Shimla News: चिट्टा बरामदगी मामले में आरोपियों को जमानत

Fri, 30 Oct 2026 11:59 PM IST
Shimla Bureau शिमला ब्यूरो
Updated Fri, 30 Oct 2026 11:59 PM IST
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Bail granted to accused in Chitta seizure case
शिमला। विशेष न्यायाधीश गौरव महाजन की अदालत ने 5.90 ग्राम चिट्टा बरामदगी के मामले में दो आरोपियों को सशर्त जमानत दे दी है। अदालत ने कृष्णा नगर निवासी समनजीत सिंह और सुमित सपरा को राहत प्रदान की है। अभियोजन पक्ष के अनुसार 8 सितंबर 2026 को पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर कृष्णा नगर स्थित एक कमरे में दबिश दी थी। तलाशी के दौरान गद्दे के नीचे रखी सिगरेट की डिब्बी से 5.90 ग्राम चिट्टा बरामद किया था। मौके पर मौजूद दोनों आरोपियों को एनडीपीएस अधिनियम की संबंधित धाराओं के तहत गिरफ्तार किया गया था। सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष ने दलील दी कि आरोपी निर्दोष हैं और उनका कोई पूर्व आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है। वहीं अभियोजन पक्ष ने जमानत याचिका का कड़ा विरोध करते हुए तर्क दिया कि आरोपी इलाके में युवाओं को नशा बेचने का काम करते हैं। जमानत पर रिहा होने की स्थिति में वे साक्ष्यों से छेड़छाड़ कर सकते हैं। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने कहा कि जब तक किसी व्यक्ति पर आरोप सिद्ध नहीं हो जाते, तब तक उसे निर्दोष माना जाता है। केवल आरोपों की गंभीरता के आधार पर किसी व्यक्ति को अनिश्चितकाल तक हिरासत में नहीं रखा जा सकता। संवाद
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