ऊना: अंब की छात्रा से जबरदस्ती के हुए थे प्रयास, नई धाराएं जोड़ीं
पुलिस ने एफएसएल की रिपोर्ट के बाद आईपीसी की धारा 354, पोक्सो एक्ट के सेक्शन आठ और साक्ष्य नष्ट करने पर आईपीसी के सेक्शन 201 के तहत मामला दर्ज किया है। बालिका की हत्या के बाद मौके पर एफएसएल टीम को जांच के लिए बुलाया गया था।
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
विस्तार
हिमाचल प्रदेश के ऊना जिले के अंब छात्रा हत्याकांड में पुलिस ने आरोपी के खिलाफ जबरदस्ती के प्रयास और साक्ष्यों को नष्ट करने का भी धाराएं जोड़ी हैं। पुलिस ने एफएसएल की रिपोर्ट के बाद आईपीसी की धारा 354, पोक्सो एक्ट के सेक्शन आठ और साक्ष्य नष्ट करने पर आईपीसी के सेक्शन 201 के तहत मामला दर्ज किया है। बालिका की हत्या के बाद मौके पर एफएसएल टीम को जांच के लिए बुलाया गया था। पोस्टमार्टम के दौरान भी शरीर पर कुछ निशान मिले थे। पुलिस के अनुसार एफएसएल टीम ने मौके से कुछ बालों के सैंपल लिए थे। डीएनए का मिलान आरोपी के बालों से किया गया, जोकि मैच कर गया है। इसके अलावा आरोपी की बनियान पर लगा खून और जिन कपड़ों को धोकर खून मिटाने का प्रयास किया गया, उनका भी छात्रा के डीएनए से मिलान हो गया है।
गौरतलब है कि अंब के प्रतापनगर में गत पांच अप्रैल को 15 वर्षीय छात्रा की उस समय गला रेतकर हत्या कर दी गई थी, जब उसके माता-पिता ड्यूटी पर गए हुए थे। उसकी छोटी बहन स्कूल में थी। घर पर अकेली छात्रा का पेपर कटर से बेरहमी से गला रेत दिया गया था। हत्याकांड के बाद 48 घंटे में पुलिस हत्यारोपी तक पहुंचने में कामयाब हो गई। इसके बाद हत्याकांड के विरोध में लोगों ने रोष प्रदर्शन किए। लोगों ने मामले की सुनवाई फास्ट ट्रैक कोर्ट में करवाए जाने की मांग की। एसपी ऊना अर्जित सेन ठाकुर ने बताया कि पुलिस ने आरोपी के विरुद्ध हत्या की नई धाराएं जोड़ी हैं।