फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Himachal Pradesh ›   Shimla News ›   apex court ordered himachal govt to provide list of officers in kasauli murder case

कसौली हत्याकांडः कई अधिकारियों पर गिर सकती है गाज, सुप्रीम कोर्ट ने मांगे नाम

Thu, 10 May 2018 02:12 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो, नई दिल्ली
अमर उजाला ब्यूरो, नई दिल्ली Updated Thu, 10 May 2018 02:12 PM IST
विज्ञापन
apex court ordered himachal govt to provide list of officers in kasauli murder case

कसौली में होटलों के अवैध कब्जे हटाने गई सहायक टाउन प्लानर शैलबाला शर्मा की हत्या मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को हिमाचल प्रदेश सरकार से कहा कि कसौली में अवैध निर्माण किए जाने के दौरान तैनात अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए।

विज्ञापन


कोर्ट ने तैनात अधिकारियों के नाम और पद की जानकारी भी मांगी। साथ ही कोर्ट ने दोटूक शब्दों में कहा कि जब तक सरकार चार-पांच अधिकारियों पर कार्रवाई नहीं करती या उन्हें नहीं हटाती है तब तक हालात ठीक नहीं होंगे।  
विज्ञापन


जस्टिस मदन बी लोकुर और जस्टिस दीपक गुप्ता की पीठ ने सरकार से पूछा कि कसौली कस्बे में अवैध निर्माण कार्यों के लिए जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ क्या कार्रवाई की गई। 

विज्ञापन
विज्ञापन

समस्या से निपटने के लिए सरकार के पास क्या योजना

apex court ordered himachal govt to provide list of officers in kasauli murder case

राज्य में अवैध निर्माण न हों, यह सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं और इस समस्या से निपटने के लिए उसके पास क्या योजना है। साथ ही ढहाए गए अवैध निर्माण के मलबे को हटाने के लिए क्या कार्यवाही की गई।

मामले की अगली सुनवाई अगस्त के पहले हफ्ते में होगी। सुनवाई के दौरान एडवोकेट जनरल ने पीठ के सामने स्टेट्स रिपोर्ट पेश की और कहा कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के तहत कसौली में विभिन्न होटलों में अवैध निर्माण को गिराने का काम चल रहा है।

साथ ही समस्याओं से निपटने के लिए पीडब्ल्यूडी अधिकारियों की एक समिति का भी गठन किया गया है। इस पर पीठ ने पूछा कि आपने रिपोर्ट में कहा है कि अवैध निर्माण को गिराने का काम चल रहा है। यह कब तक पूरा होगा। 

कोर्ट ने सरकार से ये पूछा

apex court ordered himachal govt to provide list of officers in kasauli murder case

हमने 15 दिन में काम पूरा करने को कहा था। कोर्ट ने यह भी पूछा कि क्या अधिकारियों ने उन 11 अन्य होटलों और गेस्ट हाउसों में पर्यटकों को रुकने की अनुमति दी है जिनके अवैध निर्माण कार्य बाद में गिराए जाने हैं।

इस पर एडवोकेट जनरल ने कहा कि पर्यटकों यहां ठहरने की अनुमति नहीं दी गई है। मालूम हो, पिछली सुनवाई में कसौली में अवैध निर्माण ढहाने गई महिला अधिकारी की मौत पर सरकार को आड़े हाथ लेते कोर्ट ने कहा था कि आप लोगों को कानून तोड़ने की इजाजत देते हैं और यह घटना उसी का नतीजा है।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed