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Shimla News: अवैध स्टोन क्रशर को ठोका 4 लाख का हर्जाना, सील करने के आदेश

Sat, 01 Mar 2025 11:57 PM IST
Shimla Bureau शिमला ब्यूरो
Updated Sat, 01 Mar 2025 11:57 PM IST
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action on stone crasher
प्रदेश राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने धामी में बिना अनुमति संचालित स्टोन क्रशर पर की कार्रवाई
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संवाद न्यूज़ एजेंसी
शिमला। हिमाचल प्रदेश राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने धामी क्षेत्र में बिना अनुमति संचालित एक स्टोन क्रशर पर कार्रवाई की है। ग्यासी माता मंदिर हलोग तहसील धामी में चल रहे क्रशर को प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की अनुमति नहीं थी। निरीक्षण के दौरान क्षेत्रीय अधिकारी की रिपोर्ट में यह सामने आया कि यह बिना आधिकारिक स्वीकृति के चल रहा था। बोर्ड ने क्रशर मालिक को 4 लाख रुपये का पर्यावरणीय हर्जाना ठोका है। साथ ही इसे तत्काल बंद करने के आदेश दिए हैं। स्थानीय प्रशासन और पुलिस को निर्देश दिए हैं कि स्टोन क्रशर को सील किया जाए।

बोर्ड की रिपोर्ट में यह भी सामने आया कि हलोग-कंगटी सड़क के चौड़ीकरण के दौरान सड़क कटिंग से निकला मलबा ग्यासी माता मंदिर, नयावली, लोअर रत्तनपुर और कंगटी के पास असुरक्षित तरीके से फेंका गया, जिससे पर्यावरण को गंभीर खतरा उत्पन्न हो गया। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने कुल चार स्थानों पर नुकसान का आकलन किया और 4 लाख रुपये का हर्जाना ठोका। क्रशर संचालक को पिछले साल 10 सितंबर और इस साल 8 जनवरी को नोटिस जारी किए गए थे। 7 जनवरी और 22 जनवरी को निर्देश दिए गए थे कि संचालन के लिए बोर्ड की अनुमति ली जाए, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। आदेश में कहा गया है कि क्रशर, स्क्रीनिंग प्लांट और डीजल जेनरेटर सेट को तत्काल बंद किया जाए और इन्हें प्रशासन व पुलिस की निगरानी में सील किया जाए। अगर आदेशों का पालन नहीं किया गया तो 10 हजार से 15 लाख रुपये तक का अतिरिक्त जुर्माना और हर दिन 10 हजार रुपये का दंड लगाया जाएगा। बोर्ड के सदस्य सचिव अनिल जोशी ने निर्देश दिए हैं कि सभी संबंधित विभाग इस आदेश को तत्काल प्रभाव से लागू करें।
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