फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Himachal Pradesh ›   Shimla News ›   ACS forest and PCCF summoned in Himachal High Court shimla

एसीएस वन और पीसीसीएफ हिमाचल हाईकोर्ट में तलब, ये है वजह

Tue, 17 Sep 2019 07:11 PM IST
Krishan Singh न्यूज डेस्क, अमर उजाला, शिमला
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, शिमला Published by: Krishan Singh Updated Tue, 17 Sep 2019 07:11 PM IST
विज्ञापन
ACS forest and PCCF summoned in Himachal High Court shimla

प्रदेश हाईकोर्ट ने वन विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव और मुख्य अरण्यपाल को कोर्ट के आदेशों की अनुपालना न करने पर व्यक्तिगत रूप से पेश होने के आदेश दिए हैं। वरिष्ठ न्यायाधीश धर्म चंद चौधरी व न्यायाधीश ज्योत्सना रिवाल दुआ की खंडपीठ ने याचिकाकर्ताओं संजीव कुमार, गुलाब सिंह द्वारा दायर याचिका की सुनवाई के बाद यह आदेश पारित किए।

विज्ञापन


मामले के अनुसार हाईकोर्ट ने वर्ष 2010 में पारित आदेशों के तहत वन विभाग को आदेश दिए थे कि याचिकाकर्ताओं को काम होने की एवज में लगातार नौकरी पर रखे। वन विभाग ने याचिकाकर्ताओं को काम उपलब्ध होने के बावजूद भी नौकरी पर नहीं रखा। याचिकाकर्ताओं ने आरोप लगाया है कि वन विभाग में काम उपलब्ध है लेकिन विभाग जानबूझकर उनको नौकरी पर वापस नहीं रख रहा है और इस तरह विभाग ने कोर्ट के आदेशों की अवहेलना की है।
विज्ञापन


 
कोर्ट ने मामले पर सुनवाई के बाद 14 अगस्त 2019 को वन विभाग से शपथ पत्र के माध्यम से इस मामले में अपनी स्थिति स्पष्ट करने को कहा था। हाईकोर्ट ने विभाग द्वारा दायर शपथ पत्र से असंतुष्टि जताते हुए इन अधिकारियों को व्यक्तिगत रूप से कोर्ट में पेश होने को कहा है। कोर्ट ने इन अधिकारियों को मामले से जुड़े तमाम दस्तावेजों को भी कोर्ट में पेश करने के आदेश दिए हैं। मामले पर सुनवाई तीन अक्तूबर को होगी।

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed