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Shimla News: चिट्टे के मामले में आरोपी युवक बरी

Wed, 03 Jun 2026 11:59 PM IST
Shimla Bureau शिमला ब्यूरो
Updated Wed, 03 Jun 2026 11:59 PM IST
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Accused youth acquitted in Chitta case
शिमला। जिले के कोटखाई में करीब पौने तीन साल पहले 10.70 ग्राम चिट्टा बरामदगी के मामले में अदालत ने बड़ा फैसला सुनाया है। विशेष न्यायाधीश (वन) शिमला अजय मेहता की अदालत ने आरोपी को संदेह का लाभ देते हुए बरी कर दिया है। 24 मई 2023 को पुलिस टीम कोटखाई में गश्त पर थी। इस दौरान कोटखाई बस स्टैंड की तरफ से पुलिस को दिल्ली निवासी विवेक चौहान पैदल आता दिखा। आरोपी ने पुलिस को देखा तो वह मुड़ गया और हड़बड़ाहट में अपनी पेंट की जेब से एक प्लास्टिक का पैकेट झाड़ियों में फेंक दिया था। पुलिस ने पैकेट चेक किया तो उसमें 10.70 ग्राम चिट्टा बरामद हुआ। इसके बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया था। तीन साल बाद मई 2026 में कोर्ट ने मामले की कड़ियों को जोड़ते हुए पाया कि गवाहों और पुलिस के बयानों में भारी अंतर्विरोध थे जिससे पूरी कहानी संदिग्ध हो गई। कोर्ट ने कहा कि अभियोजन पक्ष यह साबित करने में पूरी तरह से विफल रहा है, विवेक चौहान के कब्जे से चिट्टा बरामद हुआ था। संवाद
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