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Shimla: छात्रवृत्ति घोटाले में आरोपी भूपिंद्र ने हाईकोर्ट में दायर की जमानत याचिका

Fri, 06 Jan 2023 08:29 PM IST
Krishan Singh अमर उजाला ब्यूरो, शिमला
अमर उजाला ब्यूरो, शिमला Published by: Krishan Singh Updated Fri, 06 Jan 2023 08:29 PM IST
सार

छात्रवृत्ति घोटाले में आरोपी भूपिंद्र कुमार ने हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट में जमानत याचिका दायर की है। न्यायाधीश ज्योत्सना रिवाल दुआ ने सीबीआई से 13 जनवरी तक स्टेटस रिपोर्ट तलब की है।

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accused in the scholarship scam, filed a bail application in the himachal High Court
छात्रवृत्ति घोटाला(सांकेतिक) - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

बहुचर्चित छात्रवृत्ति घोटाले में आरोपी भूपिंद्र कुमार ने हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट में जमानत याचिका दायर की है। न्यायाधीश ज्योत्सना रिवाल दुआ ने सीबीआई से 13 जनवरी तक स्टेटस रिपोर्ट तलब की है। मामले की सुनवाई तक अदालत ने नामित आरोपी को अंतरिम जमानत दी है।  याचिकाकर्ता के खिलाफ सीबीआई ने शिमला में भारतीय दंड संहिता की धारा 409, 419, 465, 466, 471 और भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम की धारा 13 के तहत मामला दर्ज किया है। सीबीआई ने देव भूमि इंस्टीट्यूट व देव भूमि ट्रस्ट के चेयरमैन भूपिंद्र कुमार को छात्रवृत्ति घोटाले में नामजद किया है।  याचिकाकर्ता पर आरोप लगाया गया है कि देव भूमि संस्थान ने मुफ्त शिक्षा के नाम पर विद्यार्थियों को दाखिले दिए, लेकिन कुछ विद्यार्थियों  को फीस अदा करने के लिए मजबूर भी किया।

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संस्थान ने छात्रवृत्ति दिए जाने का दावा किया, जिसे संस्थान ने एसबीआई शाखा मोहाली में खोले गए खाते में स्थानांतरित किया। सीबीआई की प्रारंभिक जांच में कई विद्यार्थियों  के नाम पर इंडियन बैंक ऊना में बैंक अधिकारियों से मिलीभगत कर खाते खोले गए। इन बैंक खातों को खोलते समय विद्यार्थियों  के जाली हस्ताक्षर किए गए।  विद्यार्थियों  के जाली खातों से नामित आरोपी के खाते में पैसे जमा किए गए।  जांच के दौरान यह भी पाया गया था कि 12 विद्यार्थियों  ने अपने बैंक खाते होने से इनकार किया है। इन छात्रों ने सीबीआई को बयान दिया है कि उनके नाम से इंडियन बैंक ऊना में खोले गए बैंक खातों की उन्हें जानकारी नहीं है, और न ही उन्होंने कभी चेक बुक जारी करने के लिए आग्रह किया है। 

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