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Shimla News: पॉक्सो मामले में आरोपी को मिली जमानत

Sat, 18 Jul 2026 11:59 PM IST
Shimla Bureau शिमला ब्यूरो
Updated Sat, 18 Jul 2026 11:59 PM IST
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Accused granted bail in POCSO case
शिमला। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश (फास्ट ट्रैक कोर्ट रेप/पॉक्सो) शिमला विवेक शर्मा की अदालत ने पॉक्सो मामले की सुनवाई करते हुए 19 वर्षीय आरोपी को सशर्त जमानत दे दी है। मामला 29 अक्तूबर 2025 को ठियोग पुलिस थाना में दर्ज किया था। आरोप के अनुसार 12 वर्षीय पीड़िता के माता-पिता काम के सिलसिले में नेपाल गए थे और पीड़िता को एक जानकार के भरोसे छोड़ गए थे। बाद में पीड़िता लापता हो गई थी जिसे बाद में शिमला के खलीणी क्षेत्र से बरामद किया गया। जांच के दौरान आरोप लगा कि आरोपी ने पीड़िता को बहला-फुसलाकर उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए थे। मामले की सुनवाई करते हुए न्यायाधीश ने कहा कि जमानत के समय मामले के गुण-दोष का विस्तृत विवरण आवश्यक नहीं है। अदालत ने टिप्पणी की कि आरोपी शिमला का स्थायी निवासी है और उसके भागने की संभावना कम है। संवाद
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