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हिमाचल: नियमों के तहत भवन बनाने वालों को ही मिलेगा एटिक की ऊंचाई का लाभ, जानें क्या है सरकार का फैसला

Sat, 22 Apr 2023 10:46 AM IST
Krishan Singh अमर उजाला ब्यूरो, शिमला
अमर उजाला ब्यूरो, शिमला Published by: Krishan Singh Updated Sat, 22 Apr 2023 10:46 AM IST
सार

एटिक की ऊंचाई बढ़ाने के लिए भी भवन मालिकों को टाउन एंड कंट्री प्लानिंग (टीसीपी) या शहरी निकायों में अपना नक्शा रिवाइज करना होगा। 

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According to the rules only the builders will get the benefit of the height of the attic.
भवन - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

हिमाचल प्रदेश में नियमों के तहत भवन बनाने वालों को ही एटिक का फायदा होगा। एटिक की ऊंचाई बढ़ाने के लिए भी भवन मालिकों को टाउन एंड कंट्री प्लानिंग (टीसीपी) या शहरी निकायों में अपना नक्शा रिवाइज करना होगा। इसके बाद एटिक की ऊंचाई 3.05 मीटर किए जाने की अनुमति मिलेगी। जिन भवन मालिकों ने नक्शे के विपरीत 10 फीसदी तक निर्माण किया है, वे भी इस लाभ के हकदार होंगे। भवनों की ऊंचाई ज्यादा न हो, इसको भी ध्यान में रखा जा रहा है। प्रदेश सरकार के इस फैसले से नए प्लॉट मालिकों को ज्यादा फायदा होगा।

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वे नक्शा पास कराकर निर्माण कार्य के दौरान ही सीधे तौर पर एटिक को रिहायशी बना सकेंगे। जिन लोगों ने पहले भवन बनाए हैं और एटिक की ऊंचाई 3.05 करना चाहते है, उन्हें नक्शा रिवाइज करना पड़ेगा। उल्लेखनीय है कि शिमला प्लानिंग एरिया में ढाई मंजिला भवन नक्शा पास करने की अनुमति है, एटिक को मंजिल बनाए जाने से लोगों को फायदा होगा। उन्हें मंजिलों की तरह एटिक में बिजली और पानी के कनेक्शन मिल सकेंगे। उल्लेखनीय है कि पहले प्रदेश में एटिक में रहने की अनुमति नहीं थी। एटिक की सेंटर से ऊंचाई 2.70 मीटर होने से इसे मंजिल नहीं माना जाता था। अब सरकार ने कैबिनेट की बैठक में एटिक की ऊंचाई 3.05 मीटर किए जाने पर इसे रिहायशी बनाने का फैसला लिया है।

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एटिक का ऊंचाई बढ़ाने के लिए नक्शा रिवाइज करना होगा। नए बनने वाले भवनों को इसका फायदा होगा। पुराने भवन मालिक जिनका नक्शा पास है और 10 फीसदी तक नक्शे के विपरीत काम किया है, उन्हें भी इसका लाभ होगा। प्रदेश सरकार के इस फैसले से हजारों भवन व प्लॉट मालिकों को फायदा होगा। - दिवेश कुमार, प्रधान सचिव, टीसीपी

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