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होम क्वारंटीन के उल्लंघन पर होगा 50 हजार जुर्माना, डीसी कांगड़ा ने लिया फैसला
Wed, 13 May 2020 10:02 PM IST
Krishan Singh
अमर उजाला नेटवर्क, धर्मशाला
अमर उजाला नेटवर्क, धर्मशाला
Published by: Krishan Singh
Updated Wed, 13 May 2020 10:02 PM IST
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सांकेतिक तस्वीर
बाहरी राज्यों से आकर होम क्वारंटीन का उल्लंघन करने वाले लोगों पर डीसी कांगड़ा ने अब सख्त रवैया अपनाने का फैसला लिया है। बाहरी राज्यों से आने वाले किसी भी व्यक्ति ने अगर अब होम क्वारंटीन का नियम तोड़ा तो उस पर 50 हजार रुपये जुर्माना लगाया जाएगा। जुर्माना नहीं भरने पर जुर्माने की राशि रेवेन्यू का केस लगाकर अचल संपत्ति से वसूली जाएगी।
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होम क्वारंटीन के उल्लंघन पर ऐसी सख्ती करने वाला जिला कांगड़ा हिमाचल में पहला जिला बन गया है। उपायुक्त राकेश प्रजापति ने कहा कि होम क्वारंटीन का उल्लंघन करने वाले नागरिकों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के साथ-साथ पचास हजार के जुर्माने का प्रावधान भी किया गया है। इस बाबत आदेश पारित कर दिए गए हैं। बाहरी राज्यों या क्षेत्रों से आए हुए नागरिकों को निर्देश दिए गए हैं कि 28 दिनों तक अपने घरों में रहें। सामाजिक दूरी की पूरी अनुपालना सुनिश्चित करें।
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इन निर्देशों की अवहेलना करने वालों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाने का प्रावधान भी किया गया है। यदि कोई व्यक्ति जिला कांगड़ा के बाहर कहीं से भी आया है तो वह 28 दिन तक होम क्वारंटीन ही रहेगा। ऐसे व्यक्ति को घर के अंदर रखने एवं बाहर जाने से रोकने को उसके साथ रह रहे परिवार के व्यस्क सदस्य भी कानूनी रूप से बाध्य होंगे। यदि ऐसा कोई व्यक्ति जो होम क्वारंटीन में है घर के बाहर दिखाई देता है तो उसके घर में रह रहे अन्य व्यस्क परिवार के सदस्यों के विरुद्ध भी एफआईआर की जा सकती है।
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