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सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर हिमाचल में 245 कैदी पैरोल पर छूटे
Wed, 26 May 2021 10:40 AM IST
Krishan Singh
अमर उजाला नेटवर्क, शिमला
अमर उजाला नेटवर्क, शिमला
Published by: Krishan Singh
Updated Wed, 26 May 2021 10:40 AM IST
सार
एडीजी जेल एन वेणुगोपाल ने बताया कि जेलों में कोरोना संक्रमण न फैलने देने के लिए पैरोल पर चल रहे कैदियों को नब्बे दिन की और पेरोल दी गई है, ताकि उनके घरों से जेल वापस आने पर संक्रमण न फैले।
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विस्तार
हिमाचल प्रदेश जेल विभाग ने सूबे की विभिन्न जेलों में बंद 335 कैदियों को सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर पैरोल दे दी है। इसमें 245 ऐसे कैदी शामिल हैं, जो कोर्ट की ओर से जारी दिशा निर्देशों को पूरा करते थे। इन सभी को पेरोल दी गई है। 335 कैदियों में 90 वे कैदी भी शामिल है जो पहले ही पेरोल पर थे और अब उनकी छुट्टी नब्बे दिन और बढ़ा दी गई है।
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एडीजी जेल एन वेणुगोपाल ने बताया कि जेलों में कोरोना संक्रमण न फैलने देने के लिए पैरोल पर चल रहे कैदियों को नब्बे दिन की और पेरोल दी गई है, ताकि उनके घरों से जेल वापस आने पर संक्रमण न फैले।
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इसके अलावा जेलों में क्षमता के अनुपात में उचित दूरी के नियम का पालन कराने के लिए अर्हता पूरी करने वाले कैदियों को भी पैरोल दी गई है। बताया कि कोविड संक्रमण के नियंत्रण के लिए नए कैदियों को भी शुरुआती दिनों में अलग रखा जा रहा है और लक्षण न होने पर ही सामान्य कैदियों के साथ रखा जाता है। साथ ही संक्रमित कैदियों के लिए अलग से आइसोलेशन वार्ड बनाए गए हैं। इसके अलावा कैदियों और जेल कर्मियों के वैक्सीनेशन की भी प्रक्रिया की जा रही है।
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