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सीबीएसई, आईसीईएस संबद्धता वाले निजी स्कूलों पर लटकेंगे ताले
Updated Wed, 11 Oct 2017 12:59 PM IST
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धर्मशाला। कांगड़ा जिले में सीबीएसई,आईसीईएस सहित अन्य शिक्षा बोर्डों से संबद्धता प्राप्त स्कूलों पर शीघ्र ताले लटक सकते हैं। क्योंकि, इन स्कूलों ने संबंधित शिक्षा बोर्डों से तो संबद्धता हासिल कर ली है, लेकिन हिमाचल प्रदेश में निजी स्कूल के संचालन के लिए सरकार को इसकी कोई जानकारी नहीं दी है।
हिमाचल प्रदेश शिक्षा विभाग की आंखों में धूल झोंक कर संचालित किए जा रहे इन स्कूल प्रबंधकों के खिलाफ विभाग ने कड़ी कार्रवाई करने का मन बनाया है। जानकारी के अनुसार हिमाचल प्रदेश में किसी भी बोर्ड से संबद्धता प्राप्त कर निजी स्कूल संचालन के लिए शिक्षा विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र लेना अनिवार्य है। शिक्षा विभाग हिमाचल प्रदेश प्राईवेट एजूकेशन इंस्टीट्यूट (रेगुलेशन) एक्ट-1997 एट चैप्टर क्लॉज 3(बी) एडं 4(1) के दिए प्रावधानों के अनुसार इन स्कूलों के संचालन के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करता है। इसके बाद ही ये स्कूल चला सकते हैं, लेकिन, कांगड़ा में करीब आधा दर्जन से अधिक स्कूल ऐसे हैं, जिन्होंने शिक्षा विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र लेना जरूरी नहीं समझा और स्कूल का संचालन कर रहे हैं।
कोट
निजी स्कूलों को नौंवी, दसवीं, जमा एक और जमा दो की कक्षाओं के संचालन के लिए शिक्षा विभाग से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र विभाग कार्यालय में जमा करवाने होंगे। अनापत्ति प्रमाण पत्र जमा न करवा पाने वाले स्कूलों के खिलाफ विभागीय कार्रवाई की जाएगी।
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-केके शर्मा, शिक्षा उप निदेशक उच्च कांगड़ा
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हिमाचल प्रदेश शिक्षा विभाग की आंखों में धूल झोंक कर संचालित किए जा रहे इन स्कूल प्रबंधकों के खिलाफ विभाग ने कड़ी कार्रवाई करने का मन बनाया है। जानकारी के अनुसार हिमाचल प्रदेश में किसी भी बोर्ड से संबद्धता प्राप्त कर निजी स्कूल संचालन के लिए शिक्षा विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र लेना अनिवार्य है। शिक्षा विभाग हिमाचल प्रदेश प्राईवेट एजूकेशन इंस्टीट्यूट (रेगुलेशन) एक्ट-1997 एट चैप्टर क्लॉज 3(बी) एडं 4(1) के दिए प्रावधानों के अनुसार इन स्कूलों के संचालन के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करता है। इसके बाद ही ये स्कूल चला सकते हैं, लेकिन, कांगड़ा में करीब आधा दर्जन से अधिक स्कूल ऐसे हैं, जिन्होंने शिक्षा विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र लेना जरूरी नहीं समझा और स्कूल का संचालन कर रहे हैं।
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निजी स्कूलों को नौंवी, दसवीं, जमा एक और जमा दो की कक्षाओं के संचालन के लिए शिक्षा विभाग से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र विभाग कार्यालय में जमा करवाने होंगे। अनापत्ति प्रमाण पत्र जमा न करवा पाने वाले स्कूलों के खिलाफ विभागीय कार्रवाई की जाएगी।
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-केके शर्मा, शिक्षा उप निदेशक उच्च कांगड़ा