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हाईकोर्ट ने दिए आईपीएच को पानी मुहैया कराने के आदेश

Thu, 08 Mar 2018 10:19 AM IST
Updated Thu, 08 Mar 2018 10:19 AM IST
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हाईकोर्ट टू

अमर उजाला ब्यूरो

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सोलन/शिमला। प्रदेश हाईकोर्ट ने आईपीएच सचिव को आदेश दिए हैं कि कसौली तहसील के तहत आने वाले गांव कराड़ी, कुरला, जोहड़ी, गुठान, खील और श्रीघाट निवासियों को पेयजल मुहैया करवाने के लिए पर्याप्त कदम उठाए। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश संजय करोल और न्यायाधीश अजय मोहन गोयल की खंडपीठ ने जनहित याचिका का निपटारा करते हुए यह आदेश दिए। हाईकोर्ट के नाम लिखे पत्र में कहा था कि तहसील कसौली के इन गांवों में पानी की भारी किल्लत है। आज तक सरकार इस समस्या से निपटने में नाकाम रही है। बच्चों और महिलाओं को पांच-पांच किलोमीटर पैदल चल कर पीने का पानी लाना पड़ता है। इस पत्र पर कोर्ट ने सरकार को नोटिस जारी किया था। याचिका के जवाब में सरकार का कहना था कि इन गांवों के आसपास पांच हैंडपंप लगाए गए हैं जबकि गहीघाट लिफ्ट स्कीम से कुरला गांव में 2 हाइड्रेंट स्थापित किए हैं। सरकार ने इस जवाब के बावजूद यह माना है कि इन गांवों में पानी की किल्लत है। सरकार इसके समाधान के लिए प्रयासरत है।

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