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आईपीएच के 180 कर्मचारियों को ट्रिब्यूनल से नहीं मिली राहत
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अमर उजाला ब्यूरो
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शिमला। शिमला जल प्रबंधन निगम लिमिटेेड कंपनी से दो महीने से तनख्वाह लेने से इंकार कर रहे आईपीएच के 180 कर्मचारियों को ट्रिब्यूनल से झटका लगा है। यह कर्मचारी ट्रेजरी से तनख्वाह देने की मांग कर रहे हैं। इन्होंने ट्रिब्यूनल में अपील की थी। लेकिन ट्रिब्यूनल ने जो आदेश पारित किए हैं, उसमें कंपनी को ही तनख्वाह देने के आदेश दिए हैं। पेयजल कंपनी का कहना है कि आदेशों में तनख्वाह ट्रेजरी से देने का जिक्र नहीं है। ऐसे में कंपनी के खाते से ही तनख्वाह जारी की जाएगी। सभी कर्मचारियों को अपने बैंक खाते की जानकारी कंपनी एटीएम को देने को कहा जा रहा है।
उधर कर्मचारियों ने इसका भी विरोध कर दिया है। इनका कहना है कि वे अपनी बैंक खाते की जानकारी एजीएम को नहीं देंगे। इन्हें कंपनी के खाते से नहीं बल्कि ट्रेजरी से ही तनख्वाह चाहिए। पेयजल कंपनी से अभी तक सिर्फ नौ अधिकारियों और कर्मचारियों को ही तनख्वाह जारी हो रही है। बाकी कर्मचारी ट्रेजरी से तनख्वाह लेने पर अडे़ हैं। पेयजल कंपनी के एजीएम राजेश कश्यप ने कहा कि ट्रिब्यूनल से जो आदेश जारी हुए हैं, उसके बाद कर्मचारियों को जल्द तनख्वाह देने को कहा है।
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