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ग्रीन एरिया में अवैध निर्माण पर बिजली-पानी काटने के आदेश
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, शिमला
Updated Thu, 15 Nov 2018 10:10 AM IST
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निगम विहार के पास ग्रीन एरिया में अवैध निर्माण करने वाले भवन मालिक के बिजली और पानी के कनेक्शन काटने के आदेश जारी हो गए हैं। निगम की एपी शाखा ने निर्माण को अवैध करार देते हुए इस बारे में नोटिस भी जारी कर दिया है। निगम प्रशासन के अनुसार निगम विहार के पास जो निर्माण किया है, वह पूरी तरह अवैध है।
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भवन मालिक ने नक्शे से बाहर जाकर बिना अनुमति पांचवीं मंजिल तैयार कर दी थी। कुछ दिन पहले ही इस भवन मालिक ने लोहे का स्ट्रक्चर तैयार कर ग्रीन एरिया में अतिरिक्त मंजिल बना ली थी। शिकायत मिलने के बाद जब निगम ने इसका नक्शा मांगा तो पता चला कि इस भवन के दो मालिक हैं।
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असली मालिक ने ऊपरी मंजिलें बेच रखी है। नक्शा चेक करने पर पाया कि नया निर्माण अवैध है। अब निगम ने इसके बिजली और पानी के कनेक्शन काटने के ऑर्डर जारी कर दिए हैं। जल्द ही अवैध निर्माण तोड़ने के भी आदेश जारी हो सकते हैं।
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नगर निगम के आर्किटेक्ट प्लानर राजीव शर्मा ने कहा कि अवैध निर्माण पाए जाने पर भवन मालिक के बिजली और पानी कनेक्शन काटने को कह दिया है। संबंधित विभाग इसकी कार्रवाई कर रहे हैं।
कोर-ग्रीन एरिया में नहीं कर सकते निर्माण
एनजीटी के फैसले के चलते शहर के कोर और ग्रीन एरिया में निर्माण पर पूरी तरह पाबंदी है। इन एरिया में सिर्फ वही लोग निर्माण कर सकते हैं जिन्होंने अपने नक्शे एनजीटी के फैसले से पहले पास करवाए थे। इन्हें भी काम शुरू करने से पहले नगर निगम से अनुमति लेनी जरूरी है।