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बच्ची से दुष्कर्म के दोषी को 10 साल कठोर कारावास, जुर्माना भी लगाया

Mon, 30 Sep 2019 09:10 PM IST
Krishan Singh न्यूज डेस्क, अमर उजाला, धर्मशाला
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, धर्मशाला Published by: Krishan Singh Updated Mon, 30 Sep 2019 09:10 PM IST
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10-year rigorous imprisonment for rape of a girl child, 20 thousand fine
प्रतीकात्मक तस्वीर

विशेष जज केके शर्मा की अदालत ने दुकान से सामान खरीदकर वापस लौट रही आठ साल की बच्ची को बहला-फुसलाकर साथ ले जाने और उससे दुष्कर्म करने के आरोपी को दोष साबित होने पर 10 साल कठोर कारावास व एक लाख रुपये जुर्माना की सजा सुनाई। जुर्माना अदा न करने की सूरत में दोषी को दो साल अतिरिक्त कारावास व 20 हजार रुपये जुर्माना भरना होगा।

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 जिला उप न्यायवादी देवेंद्र कुमार चौधरी ने बताया कि मामला 25 मई, 2017 को बैजनाथ थाने में दर्ज हुआ था। पीड़िता के परिजनों ने शिकायत में कहा था कि 18 मई को उनकी आठ साल की बेटी गांव की एक दुकान से कॉपी, पेंसिल जैसी स्टेशनरी का सामान खरीदने गई थी। इस दौरान दुकान से सामान खरीदकर जब वह वापस आ रही थी तो गांव का ही युवक उससे मिला। इसके बाद वह उसे बहला-फुसलाकर अपने साथ ले गया और अपने घर में ही उसके साथ दुष्कर्म किया।
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घटना के तुरंत बाद तो उनकी बेटी ने किसी को नहीं बताया, लेकिन 24 मई जो जब वह अपनी मामी के पास गई तो वहां उसने पेट दर्द की शिकायत की। मामी ने जब इसके बारे में पूछा तो उसने अपने साथ घटित हुई पूरी बात बताई। पीड़िता के मेडिकल और बयानों के बाद आरोपी को गिरफ्तार कर मामला दर्ज किया गया। वहीं पुलिस जांच के बाद न्यायालय पहुंचे मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से कुल 21 गवाह पेश किए गए। गवाहों के बयान और पुलिस की ओर से जुटाए गए सबूतों के आधार पर आरोपी पर दोष सिद्ध हुए, जिसके चलते उसे विशेष जज केके शर्मा की अदालत ने 10 साल कठोर कारावास व जुर्माना की सजा सुनाई।

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