Rajasthan: उदयपुर में धारा 144 लागू,रैली-जुलूस पर प्रतिबंध, सार्वजनिक स्थानों पर धार्मिक चिन्ह लगाने पर पाबंदी
दलित बच्चे की मौत को लेकर उदयपुर में मंगलवार को प्रदर्शन होना था। ऐसे में संभावना जताई जा रही है कि प्रदर्शन को देखते हुए ही उदयपुर में धारा 144 लागू की गई है।
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उदयपुर में एक बार फिर धारा 144 लगा दी गई है। स्वतंत्रता दिवस की शाम जिला कलेक्टर ने आदेश जारी किया है। जिसके तहत समाज या जाति विशेष के रैली-जुलूस पर प्रतिबंध लगाया गया है। इसके साथ ही सरकारी बिल्डिंग पर झंडे, बैनर और पोस्टर लगाने पर भी पाबंदी रहेगी।
उदयपुर जिला कलेक्टर ताराचंद मीणा ने सोमवार देर रात आदेश जारी किए हैं। जिसके तहत बिना अनुमति सार्वजनिक स्थानों पर भी धार्मिक चिन्ह लगाने पर पाबंदी रहेगी। सद्भाव बिगाड़ने वालों पर पुलिस सख्त कार्रवाई करेगी। यह आदेश एक महीने तक लागू होंगे।
जालोर में शिक्षक की पिटाई से दलित बच्चे की मौत को लेकर बवाल मचा हुआ है। ऐसे में माना जा रहा है कि मामले को लेकर विवाद न बढ़े, इसलिए उदयपुर में धारा 144 लगाई गई है। मंगलवार को उदयपुर में कई दलित-संगठन प्रदर्शन करने वाले थे। दूसरी ओर विश्व आदिवासी दिवस के दिन महाराणा प्रताप को लेकर दिए विवादित बयान पर भी राजपूत संगठनों की ओर से विरोध प्रस्तावित है।