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राजस्थानः लगभग ढाई महीने बाद खुले शॉपिंग मॉल-होटल, पहले दिन लोगों ने बनाई दूरी

Mon, 08 Jun 2020 05:23 PM IST
मुकेश कुमार झा न्यूज डेस्क, अमर उजाला, जयपुर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, जयपुर Published by: मुकेश कुमार झा Updated Mon, 08 Jun 2020 05:23 PM IST
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shopping mall hotels open in rajasthan after two and half month
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राजस्थान में लगभग ढाई महीने से बंद शापिंग मॉल सोमवार को खुले हालांकि पहले दिन लोग इनसे दूर रहे। राज्य सरकार ने होटल व रेस्टोरेंट को भी सशर्त खोलने की अनुमति दी है।

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वर्ल्ड ट्रेड पार्क के प्रबंध निदेशक अनूप बरतिया ने कहा, 'आगंतुकों को संक्रमण मुक्त करने और शरीर का तापमान मापने के सभी बंदोबस्त किए गए है। दुकानों में सामान ले जाने से पहले उसे तय समय तक एक निश्चित स्थान पर रखना होगा, इसके लिए जगह चिह्नित की गई है।'
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उन्होंने कहा कि पूरे मॉल को संक्रमण मुक्त किया गया है और मॉल के भीतर कई जगह पर सेनेटाइजर की व्यवस्था की है। राज्य के कई और शहरों में भी मॉल और कुछ रेस्टोरेंट सोमवार को खुले लेकिन ग्राहक वहां नहीं पहुंचे।

ज्यादातर होटल व रेस्टोरेंट ने अनुमति के पहले दिन कामकाज शुरू करने के बजाय बाकी व्यवस्थाएं करना जरूरी समझा। राजस्थान होटल एंड रेस्टोरेंट एसोसिएशन के अध्यक्ष कुलदीप सिंह ने कहा, 'हम होटल व रेस्टोरेंट पूरी तरह खोलने को तैयार ही नहीं है। इसमें अभी दो तीन हफ्ते लगेंगे।'

उन्होंने कहा कि अभी तो ज्यादातर कर्मचारी ही उपलब्ध नहीं हैं। जयपुर के एक होटल व्यवसायी के अनुसार 'आफ सीजन' को देखते हुए ग्राहक आने की उम्मीद नहीं है इसलिए हमने इस महीने बुकिंग बंद रखने का फैसला किया है।

बाबा गणौश रेस्टोरेंट के मालिक चिरंजीव सिंह ने कहा कि मौजूदा हालात में ज्यादा ग्राहक आने की उम्मीद नहीं है इसलिए हमने फिलहाल रेस्टोरेंट नहीं खोलने का फैसला किया है। उन्होंने कहा कि बाजार में हालात सामान्य होने में समय लगेगा।


राज्य सरकार का कहना है कि अनलॉक 1.0 के दिशा निर्देशों के अनुसार ही इन होटल, शापिंग मांल व रेस्टोरेंट को खोलने की अनुमति दी गयी है। इन प्रतिष्ठानों को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के संबंद्ध दिशा निर्देशों का पालन करना होगा। 

रेस्टोरेंट व क्लब को बैठने की व्यवस्था में छह फुट की दूरी सुनिश्चित करनी होगी। वहीं 'स्टेंडिंग टेबल' वाले फास्ट फूड रेस्टोरेंट को दो टेबल के बीच कम से कम आठ फुट की दूरी रखनी होगी। एक टेबल पर दो से अधिक लोगों की अनुमति नहीं होगी।

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