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राजस्थान सूचना आयोग ने अदालतों में आरटीआई शुल्क कम करने को कहा

Mon, 06 Aug 2018 01:33 AM IST
ब्यूरो/ अमर उजाला, जयपुर
ब्यूरो/ अमर उजाला, जयपुर Updated Mon, 06 Aug 2018 01:33 AM IST
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Rajasthan Information Commission asked all courts to reduce RTI application fee
प्रतीकात्मक तस्वीर
राजस्थान सूचना आयोग ने हाईकोर्ट सहित प्रदेश की सभी अदालतों में आरटीआई आवेदन शुल्क कम करने के लिए कहा है। बता दें कि सूबे की अदालतों में आरटीआई आवेदन शुल्क 100 रुपये है जबकि राज्य सरकार के कार्यालयों में यह फीस महज 10 रुपये है। 
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राज्य सूचना आयुक्त आशुतोष शर्मा ने अपने एक फैसले में सुप्रीम कोर्ट के एक निर्णय के हवाले से हाईकोर्ट प्रशासन से अपेक्षा की है कि आवेदन शुल्क घटाएं। आयोग के निर्णय की प्रति रजिस्ट्रार, राजस्थान हाईकोर्ट जोधपुर को भेजी गई है। सूचना आयुक्त शर्मा ने पिछले दिनों मेड़ता सिटी निवासी अणदाराम चौधरी की अपील के निस्तारण में यह निर्णय दिया। 
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याचिका में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, मेड़ता सिटी को 10 रुपये फीस के साथ आरटीआई अर्जी दी थी जो राजस्थान सूचना का अधिकार हाईकोर्ट एवं अधीनस्थ न्यायालय नियम 2006 के तहत निर्धारित फीस 100 रुपये के ज्यूडिशियल स्टाम्प्स नहीं होने की वजह से खारिज कर दी गई। इस पर अणदाराम ने सूचना आयोग में द्वितीय अपील दायर की। 
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करना होगा नियमों में संशोधन
हाईकोर्ट प्रशासन को राज्य की अदालतों में आरटीआई आवेदन शुल्क घटाने के लिए राजस्थान सूचनाधिकार उच्च न्यायालय एवं अधीनस्थ न्यायालय नियम 2006 में संशोधन करना होगा। इन नियमों में ही आरटीआई आवेदन शुल्क 100 रुपये तय किया गया है।
 
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