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Phone Tapping Case: सीएम अशोक गहलोत के OSD लोकेश शर्मा को हाईकोर्ट से राहत, गिरफ्तारी पर रोक बरकरार
Wed, 31 May 2023 07:58 PM IST
उदित दीक्षित
न्यूूज डेस्क, अमर उजाला, जयपुर
न्यूूज डेस्क, अमर उजाला, जयपुर
Published by: उदित दीक्षित
Updated Wed, 31 May 2023 07:58 PM IST
सार
फोन टैपिंग मामले में सीएम गहलोत के ओएसडी की गिरफ्तारी पर लगी रोक को दिल्ली हाईकोर्ट ने बरकरार रखा है। मामले में अगली सुनवाई 9 अगस्त को होगी।
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दिल्ली हाईकोर्ट
- फोटो : अमर उजाला
विस्तार
राजस्थान फोन टैपिंग केस में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के ओएसडी लोकेश शर्मा को दिल्ली हाईकोर्ट से मिली राहत बरकरार रहेगी। हाईकोर्ट ने अगली सुनवाई तक शर्मा की गिरफ्तारी पर रोक को बरकरार रहा।
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कोर्ट ने ओएसडी शर्मा की याचिका पर सुनवाई नौ अगस्त तक टाल दी है। दिल्ली पुलिस ने अपील करते हुए कहा है कि राजस्थान सरकार की सरकारी मशीनरी जांच में सहयोग नहीं कर रही है। वहीं, सुनवाई के दौरान लोकेश शर्मा की ओर से पेश वरिष्ठ वकील सिद्धार्थ लुथरा ने केस को राजस्थान हाईकोर्ट में ट्रांसफर करने की बात कही है।
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बतादें कि फोन टैपिंग मामले को लेकर केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने मार्च 2021 में शिकायत दर्ज कराई थी। जिसके बाद से दिल्ली पुलिस मामले की जांच कर रही है।
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