राजस्थान: बीएलओ का कार्यभार नहीं लेने पर शिक्षक के निलंबन पर हाईकोर्ट की रोक, सिरोही के राहुल कुमार को राहत
राजस्थान हाईकोर्ट की जोधपुर पीठ ने सिरोही जिले के सरकारी शिक्षक राहुल कुमार के निलंबन आदेश के प्रभाव और क्रियान्वयन पर अंतरिम रोक लगा दी है। शिक्षक को पंचायत चुनाव से पहले बूथ लेवल अधिकारी (बीएलओ) की जिम्मेदारी सौंपी गई थी, लेकिन कार्यभार नहीं संभालने पर प्रशासन ने पहले नोटिस जारी किया और फिर 24 अक्टूबर को उन्हें निलंबित कर दिया।
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राजस्थान हाईकोर्ट की जोधपुर पीठ ने बूथ लेवल अधिकारी (बीएलओ) का कार्यभार नहीं संभालने पर निलंबित किए गए सिरोही जिले के सरकारी शिक्षक राहुल कुमार को अंतरिम राहत दी है। अदालत ने जिला निर्वाचन अधिकारी सह जिला कलेक्टर की ओर से जारी निलंबन आदेश के प्रभाव और क्रियान्वयन पर रोक लगा दी है। शिक्षक को पंचायत चुनाव की तैयारियों के दौरान बीएलओ की जिम्मेदारी सौंपी गई थी, लेकिन कार्यभार नहीं लेने पर प्रशासन ने पहले नोटिस जारी किया और बाद में उन्हें निलंबित कर दिया था।
बीएलओ का कार्यभार नहीं लेने पर पहले नोटिस, फिर निलंबन
जिले में पंचायत चुनाव से पहले प्रशासनिक स्तर पर तैयारियां चल रही थीं। इसी दौरान सरकारी शिक्षक राहुल कुमार को बूथ लेवल अधिकारी की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। शिक्षक ने बीएलओ का कार्यभार नहीं संभाला तो प्रशासन ने उन्हें पहले नोटिस जारी किया। इसके बाद 24 अक्टूबर को सिरोही के जिला निर्वाचन अधिकारी सह जिला कलेक्टर ने आदेश जारी कर राहुल कुमार को निलंबित कर दिया।
शिक्षक ने खुद हाईकोर्ट में की पैरवी
निलंबन के आदेश को चुनौती देते हुए राहुल कुमार ने राजस्थान हाईकोर्ट की जोधपुर पीठ में याचिका दायर की। मामले की सुनवाई के दौरान शिक्षक स्वयं अदालत में उपस्थित हुए और अपनी पैरवी की। उन्होंने निलंबन आदेश और प्रशासन की कार्रवाई के खिलाफ अपने तर्क रखे।
निलंबन आदेश के क्रियान्वयन पर अंतरिम रोक
मामले की सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ता शिक्षक का पक्ष सुना और जिला निर्वाचन अधिकारी की ओर से 24 अक्टूबर को जारी निलंबन आदेश के प्रभाव एवं क्रियान्वयन पर अंतरिम रोक लगा दी। अदालत के इस आदेश से राहुल कुमार को फिलहाल निलंबन की कार्रवाई से राहत मिल गई है।