Rajasthan News: आसाराम को 30 जून तक मिली अंतरिम जमानत, हाईकोर्ट ने अर्जी को किया स्वीकार; जानें
Jodhpur: आसाराम को हाईकोर्ट से राहत मिली है। कोर्ट ने आसाराम को 30 जून तक अंतरिम जमानत दी है। आसाराम के अधिवक्ताओं की ओर से उपचार के लिए अंतरिम जमानत को आगे बढ़ाए जाने की याचिका लगाई गई थी।
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नाबालिग से यौन शोषण के मामले में जोधपुर सेंट्रल जेल में उम्रकैद की सजा काट रहे आसाराम को राजस्थान हाईकोर्ट से राहत मिली है। हाईकोर्ट ने उनकी अंतरिम जमानत को 30 जून तक के लिए बढ़ा दिया है।
सोमवार को राजस्थान हाईकोर्ट की डबल बेंच ने इस मामले में सुनवाई की। जस्टिस दिनेश मेहता और जस्टिस विनीत कुमार माथुर की बेंच में आसाराम के अधिवक्ता और सरकारी पक्ष की दलीलें सुनी गईं। आसाराम के वकील निशांत बोडा ने इलाज पूरा करने के लिए जमानत बढ़ाने की अपील की और यह भी कहा कि आसाराम ने किसी शर्त का उल्लंघन नहीं किया है।
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सरेंडर के बाद अस्पताल में भर्ती
गौरतलब है कि अंतरिम जमानत की अवधि खत्म होने के बाद आसाराम ने 1 अप्रैल को दोपहर 1:30 बजे जोधपुर सेंट्रल जेल में सरेंडर किया था। लेकिन करीब 10 घंटे बाद रात 11:30 बजे उन्हें एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। इससे पहले गुजरात हाईकोर्ट ने भी इलाज के आधार पर उन्हें तीन महीने की अंतरिम जमानत दी थी। उसी फैसले को आधार बनाकर राजस्थान हाईकोर्ट में अर्जेंट सुनवाई की मांग की गई थी।