राजस्थान नगर निकाय चुनाव: भाजपा 125 सीटें जीतेगी, नगर निगम में बनेगा पार्टी का बोर्ड: बालमुकुंद आचार्य
भाजपा विधायक बालमुकुंद आचार्य ने राजस्थान नगर निकाय चुनाव में भाजपा की करीब 125 सीटों पर जीत का दावा किया। उन्होंने नगर निगम में भाजपा बोर्ड बनने की उम्मीद जताई और मतदाताओं से कमल के पक्ष में मतदान करने की अपील की।
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भाजपा विधायक बालमुकुंद आचार्य ने राजस्थान में होने वाले नगर निकाय चुनाव में पार्टी की बड़ी जीत का दावा किया है। उन्होंने कहा कि चुनाव में भाजपा के पक्ष में करीब 125 सीटें आने की उम्मीद है और नगर निगम में भाजपा का मेयर चुना जाएगा। उन्होंने मतदाताओं से निर्दलीय या कांग्रेस प्रत्याशी के बजाय भाजपा के पक्ष में मतदान करने की अपील की।
बालमुकुंद आचार्य ने कहा कि केंद्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भाजपा की सरकार है और राजस्थान में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में भाजपा सरकार चल रही है। अब नगर निगम में भी भाजपा का बोर्ड बनने से स्थानीय स्तर पर विकास को गति मिलेगी।
उन्होंने कहा कि भाजपा का पार्षद, चेयरमैन और मेयर चुने जाने पर वार्डों में विकास कार्य तेजी से हो सकेंगे। राज्य और केंद्र सरकार के सहयोग से स्थानीय स्तर पर विकास को आगे बढ़ाया जा सकेगा। उन्होंने मतदाताओं से ‘कमल के फूल’ के पक्ष में मतदान कर भाजपा को मजबूत करने की अपील की।
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मस्जिद-मदरसे हटाने के सवाल पर बोले- वैधता की जांच जरूरी
मस्जिद और मदरसों को हटाए जाने से जुड़े सवाल पर भाजपा विधायक ने कहा कि ऐसे मामलों को केवल धार्मिक स्थल गिराए जाने के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि यदि सरकारी या निजी जमीन पर बिना अनुमति कब्जा कर कोई भवन बनाया जाता है और उसे मंदिर, मस्जिद, मदरसा या किसी अन्य धार्मिक स्थल का नाम दिया जाता है, तो उसके निर्माण की वैधता की जांच होनी चाहिए।
उन्होंने कहा कि सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा या बिना अनुमति निर्माण होने पर उसे हटाना प्रशासन की जिम्मेदारी है। बालमुकुंद आचार्य ने आरोप लगाया कि धार्मिक स्थलों के नाम पर जमीन पर कब्जा करने की कोशिशें होती हैं। उन्होंने कहा कि सरकारों को ऐसे अवैध कब्जों के खिलाफ कार्रवाई जारी रखनी चाहिए।
भाजपा विधायक ने कहा कि जमीन सरकारी हो या निजी, बिना अनुमति उस पर निर्माण नहीं किया जा सकता। कानून के खिलाफ किए गए निर्माण पर नियमानुसार कार्रवाई होनी चाहिए। उन्होंने इस कार्रवाई को धार्मिक पहचान के बजाय जमीन और निर्माण की वैधता से जोड़ते हुए कहा कि अवैध कब्जे हटाने की प्रक्रिया सभी मामलों में नियमों के अनुसार होनी चाहिए।